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Haridwar Hate Speech: स्वामी दिनेशानंद भारती को उत्तराखंड HC ने दी जमानत

हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच देने के आरोप में गिरफ्तार स्वामी दिनेशानंद भारती को बड़ी राहत मिली है. मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वामी दिनेशानंद भारती उर्फ सागर सिंधु महाराज को जमानत दे दी है.

Haridwar Hate Speech Case
स्वामी दिनेशानंद भारती को राहत
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Published : May 19, 2022, 4:06 PM IST

Updated : Jun 17, 2022, 12:39 PM IST

हरिद्वार: धर्म संसद हेट स्पीच मामले (Dharma Sansad Hate Speech Cases) में गिरफ्तार स्वामी दिनेशानंद भारती (Swami Dineshanand Bharti) को आज हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. बता दें कि 27 अप्रैल को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हरिद्वार पुलिस ने दिनेशानंद भारती उर्फ सागर सिंधु महाराज को गिरफ्तार किया था. हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद दिनेशानंद भारती को कोर्ट में पेश किया था. जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. आज उन्हें हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है.

स्वामी आनंद स्वरूप ने बताया कि आज हाईकोर्ट से स्वामी दिनेशानंद भारती को जमानत मिल गयी (swami dineshanand bharti got bail from high court) है. वहीं, हमारे एक और योद्धा जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के लिए भी खुशी का दिन है. जहां एक तरफ जितेंद्र नारायण त्यागी जेल से जमानत पर रिहा हो गए हैं. वहीं, दिनेशानंद भारती को भी जमानत मिल गई है. सत्य भले ही समय लेता है, लेकिन हमेशा सत्य की जीत होती है.
ये भी पढ़ें: SC ने वसीम रिजवी को 3 महीने की अंतरिम जमानत दी, हरिद्वार धर्म संसद में दिया था विवादित बयान

बता दें कि 17 मई को हरिद्वार हेट स्पीच मामले (Haridwar hate speech case) में सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी (Jitendra Narayan Singh Tyagi) उर्फ वसीम रिजवी को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी. जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में आयोजित हरिद्वार धर्म संसद में अभद्र भाषा का प्रयोग किया था.

स्वामी दिनेशानंद भारती को मिली जमानत.

ये है पूरा मामलाः हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ कथित रूप से कुछ आपत्तिजनक बयान दिए गए थे. ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे, जिसके बाद इन वायरल वीडियो के आधार पर कई लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ 23 दिसंबर को हरिद्वार शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था.

वहीं, इसी वीडियो के आधार पर हरिद्वार के ज्वालापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले नदीम ने वसीम रिजवी के खिलाफ हरिद्वार शहर कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसके आधार पुलिस ने वसीम रिजवी के खिलाफ IPC की धारा 153ए, 298 में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद विवेचक ने इन मुकदमे में संत धर्मदास, साध्वी अन्नपूर्णा भारती, स्वामी यति नरसिंहानंद व सागर सिंधु महाराज के नाम बढ़ाए थे. मामले की जांच एसआईटी कर रही है. अभी तक नरसिंहानंद पर 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं.

हरिद्वार: धर्म संसद हेट स्पीच मामले (Dharma Sansad Hate Speech Cases) में गिरफ्तार स्वामी दिनेशानंद भारती (Swami Dineshanand Bharti) को आज हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. बता दें कि 27 अप्रैल को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हरिद्वार पुलिस ने दिनेशानंद भारती उर्फ सागर सिंधु महाराज को गिरफ्तार किया था. हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद दिनेशानंद भारती को कोर्ट में पेश किया था. जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. आज उन्हें हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है.

स्वामी आनंद स्वरूप ने बताया कि आज हाईकोर्ट से स्वामी दिनेशानंद भारती को जमानत मिल गयी (swami dineshanand bharti got bail from high court) है. वहीं, हमारे एक और योद्धा जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के लिए भी खुशी का दिन है. जहां एक तरफ जितेंद्र नारायण त्यागी जेल से जमानत पर रिहा हो गए हैं. वहीं, दिनेशानंद भारती को भी जमानत मिल गई है. सत्य भले ही समय लेता है, लेकिन हमेशा सत्य की जीत होती है.
ये भी पढ़ें: SC ने वसीम रिजवी को 3 महीने की अंतरिम जमानत दी, हरिद्वार धर्म संसद में दिया था विवादित बयान

बता दें कि 17 मई को हरिद्वार हेट स्पीच मामले (Haridwar hate speech case) में सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी (Jitendra Narayan Singh Tyagi) उर्फ वसीम रिजवी को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी. जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में आयोजित हरिद्वार धर्म संसद में अभद्र भाषा का प्रयोग किया था.

स्वामी दिनेशानंद भारती को मिली जमानत.

ये है पूरा मामलाः हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ कथित रूप से कुछ आपत्तिजनक बयान दिए गए थे. ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे, जिसके बाद इन वायरल वीडियो के आधार पर कई लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ 23 दिसंबर को हरिद्वार शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था.

वहीं, इसी वीडियो के आधार पर हरिद्वार के ज्वालापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले नदीम ने वसीम रिजवी के खिलाफ हरिद्वार शहर कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसके आधार पुलिस ने वसीम रिजवी के खिलाफ IPC की धारा 153ए, 298 में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद विवेचक ने इन मुकदमे में संत धर्मदास, साध्वी अन्नपूर्णा भारती, स्वामी यति नरसिंहानंद व सागर सिंधु महाराज के नाम बढ़ाए थे. मामले की जांच एसआईटी कर रही है. अभी तक नरसिंहानंद पर 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं.

Last Updated : Jun 17, 2022, 12:39 PM IST
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