हरिद्वार: नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा मुश्किलों में आ गए हैं. पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उन पर कलेक्ट्रेट भवन के सामने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाने का आरोप है. क्योंकि कलेक्ट्रेट भवन जिला कोर्ट से सटा हैं, ऐसे में आतिशबाजी के दौरान कोर्ट के काम में बाधा आई थी. इस दौरान अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने कोर्ट में आतिशबाजी को लेकर याचिका दर्ज की है.
याचिकाकर्ता अधिवक्ता अरुण भदौरिया का कहना है कि हाई कोर्ट नैनीताल 2004 में आदेश दे चुका है कि कोर्ट में मोबाइल की आवाज भी नहीं आनी चाहिए, इससे कोर्ट के कार्य में परेशानी होती है. इसके बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष का आतिशबाजी करना उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है.
ये भी पढ़ें: छात्र हिंसा मामलों पर संबंधित हाईकोर्ट करें सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट
मामला सिर्फ इतना ही नहीं है. याचिका में ये भी जिक्र मिलता है कि हरिद्वार जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह चौधरी की मौजूदगी में ये आतिशबाजी हुई. जिलाधिकारी को हाईकोर्ट के आदेश की पूरी जानकारी थी. इसके बावजूद भी उनके द्वारा इस कार्य को नहीं रोका गया. इस मामले में जिलाधिकारी और जिला पंचायत नवनिर्वाचित अध्यक्ष के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, इसकी सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.