रुड़की: अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब सख्त होता दिखाई दे रहा है. बोर्ड ने ऐसे 62 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोज करने की अनुमति नहीं ली है. साथ ही सख्त चेतावनी दी है कि यदि कोई भी अस्पताल बिना अनुमति के बायो मेडिकल वेस्ट कहीं डालता पाया गया तो उससे पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी वसूला जाएगा.
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दरअसल, अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का कलेक्शन और निस्तारण होना जरूरी है. ताकि अस्पतालों में साफ-सफाई बनी रहे और बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण हो सके. वहीं पिछले दिनों इस बारे में डॉक्टरों के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक सेमिनार का भी आयोजन किया था. जिसमें बायो मेडिकल वेस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी.
वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्राधिकारी राजेंद्र सिंह कठैत का कहना है कि बोर्ड से अनुमति लेना जरूरी है. यदि कोई अस्पताल बिना अनुमति के बायो मेडिकल वेस्ट को कहीं डालता है तो उससे पचास हजार रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा. उन्होंने कहा कि कई अस्पताल नोटिस के बाद अनुमति लेने आ रहे हैं. वहीं मंडावर में कूड़ा निस्तारण के लिए एक प्लांट लगाया गया है, ताकि कूड़े का सही तरीके से निस्तारण किया जा सके और प्रदूषण से बचा जा सके.