हरिद्वार: कुंभ कोरोना फर्जीवाड़ा (kumbh corona fake test) मामले में एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) के जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है. गुरुवार को भी एसआईटी (SIT) ने आरोपित फर्म और लैब के प्रतिनिधियों से घंटों पूछताछ की. वहीं एसआईटी की जांच के दायरे में अब कुंभ मेला प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी आ रहे हैं. एसआईटी (SIT) कुंभ मेला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को नामजद करने जा रही है. वहीं एसआईटी ने पहले से दर्ज मुकदमे में गैर जमानती धारा 467 भी बढ़ाई है, जिसे बाद आरोपियों की मुश्किल पहले से ज्यादा बढ़ सकती है.
एसआईटी की जांच में सामने आया है कि कुछ फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं. ऐसे में अब मेले प्रशासन से जुड़े अधिकारियों पर भी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं. अब संचालकों के साथ ही मेला प्रशासन के कुछ अधिकारियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. वहीं दूसरी ओर हरिद्वार जिलाधिकारी द्वारा बनाई गई जांच कमेटी के जांच अधिकारी सौरभ गहरवार ने रिपोर्ट समिट करने के लिए एक हफ्ते का ओर समय मांगा है. इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि कुंभ में हुई कोरोना जांच की संख्या काफी अधिक है, जिसकी पड़ताल में समय लग रहा है.
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एसआईटी के जांच अधिकारी राजेश शाह ने बताया कि हरिद्वार कुंभ कोरोना फर्जीवाड़े मामले की लगातार जांच चल रही है. गुरुवार को पहले से दर्ज मुकदमे गैर जमानती धारा 467 भी जोड़ी गई है. बता दें कि इस धारा में 10 साल से लेकर आजीवन तक की सजा का भी प्रावधान है. इसके अलावा एसआईटी नामजद मैक्स कॉरपोरेट सर्विस दिल्ली (Max Corporate Service), नलवा लैब हिसार (Nalwa Lab Hisar) और डॉक्टर लाल चंदानी लैब (Dr Lal Chandani Lab) दिल्ली से लगातार पूछताछ कर रही है. पूछताछ में कई नए तथ्य निकलकर सामने आए है.
जांच अधिकारी राजेश शाह ने बताया कि कुछ सवालों के आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए है. आरोपित फर्म और लैब के प्रतिनिधियों को आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ की गई है, जिसके बाद उनके बयान भी दर्ज किए गए. आरोपियों से पूछताछ के बाद एसआईटी ने कई कड़ियों को जोड़ा है, जिससे कुछ हद तक मामले से पर्दा उठा है.
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बता दें कि हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर के आदेश पर सीएमओ डॉ. एसएन झा ने नगर कोतवाली में एक तहरीर दी थी. इसमें उन्होंने मैक्स कॉरपोरेट सर्विस दिल्ली, नलवा लैब हिसार और डॉक्टर लाल चंदानी लैब दिल्ली के खिलाफ महामारी अधिनियम 3, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की 53 धारा, 120 बी, 188, 269, 270, 420, 468 और 471 धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. अब एसआईटी ने इस मुकदमे में गैर जमानती धारा 467 भी बढ़ा दी है.
गौरतलब है कि हरिद्वार कुंभ में सरकार ने श्रद्धलुओं की जांच के लिए 10 लैब को टेंडर के जरिए अनुबंधित किया था. इसमें से एक दिल्ली की मैक्स कॉरपोरेट सर्विस दी थी. मैक्स कॉरपोरेट सर्विस ने कोरोना टेस्ट की जिम्मेदारी नलवा लैब हिसार और डॉक्टर लाल चंदानी लैब दिल्ली को दी. आरोप है कि इन दोनों लैब की करीब एक लाख जांच संदेह के घेरे में है, जिसकी जांच चल रही है.