लक्सर: कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव और रोकथाम को देखते हुए पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है. उत्तराखंड सरकार द्वारा अग्रिम आदेशों तक राज्य के शासकीय- अशासकीय स्कूलों को बंद किया गया है. साथ ही स्कूल की फीस को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें 3 महीने की एडवांस फीस नहीं ली जाएगी और ना ही इसमें कोई वृद्धि की जाएगी.
स्कूल प्रबंधन को फीस लेने के लिए छात्रों के परिजनों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाना है. मामले में उपजिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने बताया कि सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के आधार पर कोई भी शासकीय व अशासकीय विद्यालय प्रबंधन अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव नहीं बनाएगा. यदि कोई भी स्कूल ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं संयुक्त विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल का कहना है की सभी स्कूल राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करेंगे, लेकिन इन स्कूलों में स्टाफ की सैलरी देना भी बेहद जरूरी है तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है.
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साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय में दी गई छूट में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक स्कूल के ऑफिस खोलने की अनुमति भी दी जाए ताकि अभिभावक स्कूल से संबंधित कार्य निपटा सकें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस दौरान स्कूल प्रबंधन भी सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे और लॉकडाउन के खुलने के बाद भीड़-भाड़ भी ज्यादा नहीं होगी.