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बैरागी कैंप में अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवाया, SC के आदेश पर चला 'पीला पंजा'

हरिद्वार प्रशासन ने बैरागी कैंप द्वारा सिंचाई विभाग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया. इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे.

Bairagi akhara Encroachment News
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Published : May 24, 2021, 5:26 PM IST

हरिद्वार: बैरागी कैंप क्षेत्र में प्रशासन द्वारा सिंचाई विभाग की जमीन पर किये गए अतिक्रमण को हटाया गया. इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे. बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बैरागी कैंप में सिंचाई विभाग की जमीन पर जो भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण हैं. उनको 31 मई तक हटाने के आदेश हैं, जिस पर प्रशासन लगातार अपनी कार्रवाई में तेजी ला रहा है.

हरिद्वार प्रशासन बैरागी कैंप क्षेत्र से हटाया अतिक्रमण.

डिप्टी कलेक्टर अंशुल सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सिंचाई विभाग की जमीन से अतिक्रमण को हटाने के आदेश 31 मई तक दिए गए हैं. इसके लिए हमने साधु-संतों और अखाड़ों के साथ बैठक कर उनको भी अवगत करवाया है और शांतिपूर्ण तरीके से इस जमीन को खाली कराया जा रहा है.

पढ़ें-सरकार के पास अनाथ बच्चों का सही आंकड़ा ही नहीं, कैसे मिलेगा वात्सल्य योजना का लाभ

एसडीएम गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है बैरागी कैंप में अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए, इसको लेकर 31 मई तक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश करनी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन द्वारा बैरागी कैंप में अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है. बैरागी कैंप में बैरागी के तीन अखाड़ों द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था. इसके साथ ही निरंजनी अखाड़े का भी कुछ जगह पर अतिक्रमण था. इन अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए हमारे द्वारा अभियान चलाया जा रहा है.

हरिद्वार: बैरागी कैंप क्षेत्र में प्रशासन द्वारा सिंचाई विभाग की जमीन पर किये गए अतिक्रमण को हटाया गया. इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे. बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बैरागी कैंप में सिंचाई विभाग की जमीन पर जो भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण हैं. उनको 31 मई तक हटाने के आदेश हैं, जिस पर प्रशासन लगातार अपनी कार्रवाई में तेजी ला रहा है.

हरिद्वार प्रशासन बैरागी कैंप क्षेत्र से हटाया अतिक्रमण.

डिप्टी कलेक्टर अंशुल सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सिंचाई विभाग की जमीन से अतिक्रमण को हटाने के आदेश 31 मई तक दिए गए हैं. इसके लिए हमने साधु-संतों और अखाड़ों के साथ बैठक कर उनको भी अवगत करवाया है और शांतिपूर्ण तरीके से इस जमीन को खाली कराया जा रहा है.

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एसडीएम गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है बैरागी कैंप में अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए, इसको लेकर 31 मई तक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश करनी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन द्वारा बैरागी कैंप में अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है. बैरागी कैंप में बैरागी के तीन अखाड़ों द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था. इसके साथ ही निरंजनी अखाड़े का भी कुछ जगह पर अतिक्रमण था. इन अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए हमारे द्वारा अभियान चलाया जा रहा है.

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