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बिना लाइसेंस के चल रहा था मेडिकल स्टोर, ड्रग इंस्पेक्टर ने किया सील

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Published : Jan 30, 2020, 10:43 PM IST

Updated : Jan 31, 2020, 9:41 PM IST

लक्सर में अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के दौरान अनियमितताएं पाई गई. यहां तक कि लाइसेंस भी नहीं दिखाया गया. अब ड्रग इंस्पेक्टर ने संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है.

लक्सर
लक्सर

लक्सर: पुरकाजी मार्ग शेखपुरी गांव के पास एक निजी अस्पताल में प्रसव के कुछ घंटों के बाद ही प्रसूता और नवजात की मौत हो गई थी. ये बीते वर्ष 26 दिसंबर का मामला है. इस घटना पर मृतका के परिजनों ने अस्पताल चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया था. जिस पर कार्रवाई करते हुए जांच टीम ने अस्पताल को सीज कर दिया. अब नया मामला अस्पताल में बने मेडिकल स्टोर से जुड़ा है.

सीएमओ डॉ. सरोज नैथानी ने अस्पताल संचालक को फिलहाल ओपीडी चलाने की अनुमति दी थी. लेकिन निरीक्षण के दौरान सीएमओ को अस्पताल में बने मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं मिली. जिस पर उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर को मामले में जांच के निर्देश दिए थे. जिस पर आज ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में जांच टीम ने अस्पताल में बने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की. जांच के दौरान मेडिकल का लाइसेंस नहीं दिखाने पर जांच टीम ने मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया.

अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी.

पढ़ेंः कोरोना वायरसः CMO ने नेपाल बॉर्डर पर चल रहे मेडिकल कैंप का किया निरीक्षण

इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि बार-बार पूछने के बाद भी जब मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नहीं दिखाया, तो मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया. यह ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 18 सी/27 का उल्लंघन है. आरोपी संचालक के खिलाफ ड्रग्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा.

लक्सर: पुरकाजी मार्ग शेखपुरी गांव के पास एक निजी अस्पताल में प्रसव के कुछ घंटों के बाद ही प्रसूता और नवजात की मौत हो गई थी. ये बीते वर्ष 26 दिसंबर का मामला है. इस घटना पर मृतका के परिजनों ने अस्पताल चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया था. जिस पर कार्रवाई करते हुए जांच टीम ने अस्पताल को सीज कर दिया. अब नया मामला अस्पताल में बने मेडिकल स्टोर से जुड़ा है.

सीएमओ डॉ. सरोज नैथानी ने अस्पताल संचालक को फिलहाल ओपीडी चलाने की अनुमति दी थी. लेकिन निरीक्षण के दौरान सीएमओ को अस्पताल में बने मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं मिली. जिस पर उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर को मामले में जांच के निर्देश दिए थे. जिस पर आज ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में जांच टीम ने अस्पताल में बने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की. जांच के दौरान मेडिकल का लाइसेंस नहीं दिखाने पर जांच टीम ने मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया.

अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी.

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इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि बार-बार पूछने के बाद भी जब मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नहीं दिखाया, तो मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया. यह ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 18 सी/27 का उल्लंघन है. आरोपी संचालक के खिलाफ ड्रग्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा.

Intro:लोकेशन लक्सर उत्तराखंड
संवाददाता कृष्ण कांत शर्मा
सलग-- बिना ड्रग लाइसेंस के मेडिकल स्टोर की दवाइयां सीज
एंकर-- लक्सर बिना ड्रग लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोर की सभी दवाइयां की गई सीज
मेडिकल स्टोर स्वामी के खिलाफ भी की गई कार्रवाईBody: लक्सर पुरकाजी मार्ग शेखपुरी गांव के पास स्थित एक निजी अस्पताल में 26 दिसंबर को प्रसव के कुछ घंटों के अंतराल पर प्रसूता व नवजात की मौत हो गई थी महिला के परिजनों ने अस्पताल चिकित्सकों की लापरवाही से मौत होने का आरोप लगाया था जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया था इसके बाद सीएमओ डॉ सरोज नैथानी ने अस्पताल की जांच की थी मामले में अभी तक सीएमओ की ओर से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है इसी बीच अस्पताल संचालक को फिलहाल ओपीडी के लिए खोलने की अनुमति दे दी गई है वही निरीक्षण के दौरान सीएमओ को अस्पताल में बने मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं मिली थी उन्होंने डीआई को जांच के निर्देश दिए थे गुरुवार को डीआई अनीता भारती ने लक्सर पहुंचकर अस्पताल के मेडिकल स्टोर की जांच की जांच के दौरान मेडिकल का लाइसेंस नहीं दिखाया गया जिसमें कार्रवाई करते हुए सभी दवाइयों को सील कर अपने साथ ले गई Conclusion: वही इस बाबत अनीता भारती डीआई ने बताया कि में यहां पर जांच के लिए आई हूं और मेडिकल स्टोर संचालन से लाइसेंस मांगा गया तो लाइसेंस नहीं दिखाया बार-बार पूछने के बाद भी लाइसेंस नहीं दिखाया गया ना इन पर कोई ड्रग लाइसेंस है यह ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 18 सी ऑब्लिक 27 का उल्लंघन है जो कि बिना लाइसेंस के दवाई बेचे जाना है और बिना किसी फार्मेसिस्ट के दवाई बेचना एक जघन्य अपराध है जिसके चलते हमने इनकी सारी दवाइयों को सीज कर दीया है और इनके खिलाफ ड्रग्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा शिकायत की जाएगी और साथ ही एफआईआर भी कराई जाएगी
बाइट-- अनीता भारती ड्रग्स इंस्पेक्टर हरिद्वार
Last Updated : Jan 31, 2020, 9:41 PM IST
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