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हत्यारे पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, चार साल पहले पत्नी को उतारा था मौत के घाट

पत्नी के हत्यारे पति को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रमा पांडे की कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामला करीब चार साला पुराना है. दोषी ने अपनी पत्नी की सिर पर डंडा मारकर हत्या कर दी थी. तभी से ये मामला कोर्ट में चल रहा था.

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Published : Apr 13, 2023, 8:49 PM IST

रुड़की: महिला के सिर पर डंडा मारकर हत्या करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. पत्नी की हत्या का ये मामला करीब चार साल पुराना है.

जानकारी के मुताबिक हरिद्वार जिले के कलियर थाना क्षेत्र में मौहम्मद हिलाल उर्फ हैलाल अपनी पत्नी शगुप्ता परवीन के साथ किराए के मकान में रहता था. दोनों का एक छोटा बच्चा भी है. चार मई 2019 की रात को किसी बात पर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया. इस दौरान मौहम्मद हिलाल ने पत्नी शगुप्ता परवीन के सिर जोर से डंडा मारकर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
पढ़ें- उत्तराखंड में रणवीर एनकाउंटर से कलंकित हुई थी 'खाकी', रोंगटे खड़े कर देने वाली है असल कहानी

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हत्या करने के आरोप में मौहम्मद हिलाल उर्फ हैलाल को गिरफ्तार कर लिया था. मौके से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खून से सना डंडा भी बरामद किया था. इस मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रमा पांडे की कोर्ट में चल रही थी, जिस पर आज गुरुवार 13 अप्रैल को फैसला आया.

अपर शासकीय अधिवक्ता विनय गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने गवाह और साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मौहम्मद हिलाल को दोषी करार दिया. कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी मौहम्मद हिलाल को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

रुड़की: महिला के सिर पर डंडा मारकर हत्या करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. पत्नी की हत्या का ये मामला करीब चार साल पुराना है.

जानकारी के मुताबिक हरिद्वार जिले के कलियर थाना क्षेत्र में मौहम्मद हिलाल उर्फ हैलाल अपनी पत्नी शगुप्ता परवीन के साथ किराए के मकान में रहता था. दोनों का एक छोटा बच्चा भी है. चार मई 2019 की रात को किसी बात पर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया. इस दौरान मौहम्मद हिलाल ने पत्नी शगुप्ता परवीन के सिर जोर से डंडा मारकर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
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मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हत्या करने के आरोप में मौहम्मद हिलाल उर्फ हैलाल को गिरफ्तार कर लिया था. मौके से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खून से सना डंडा भी बरामद किया था. इस मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रमा पांडे की कोर्ट में चल रही थी, जिस पर आज गुरुवार 13 अप्रैल को फैसला आया.

अपर शासकीय अधिवक्ता विनय गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने गवाह और साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मौहम्मद हिलाल को दोषी करार दिया. कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी मौहम्मद हिलाल को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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