लक्सर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने युवक की हत्या के मामले में आरोपित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों पर 49 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को पांच वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं आदेश में कहा गया कि दोषियों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में शामिल रहेगी. साल 2018 में योगेश की मछली मारने के लिए बने नोक वाले भालों से गोदकर हत्या कर दी थी. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों के दोषी पाए जाने पर ये फैसला सुनाया है.
मछली मारने वाले भालों से की थी हत्या: अपर जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि 29 मई वर्ष 2018 को खानपुर थाना क्षेत्र के दल्लावाला गांव निवासी योगेश उर्फ सोकेस (24) का खानपुर थाना क्षेत्र के ही जोगावाला गांव के लोगों से विवाद हुआ था. दूसरे पक्ष के लोगों ने मछली मारने के लिए बने नोक वाले भालों से गोदकर योगेश की हत्या कर दी थी. आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे. वहीं मृतक के परिजनों ने जोगावाला निवासी शमशेर अली, जमशेद अली, सत्तार अली, फिरोज उर्फ फिरोजू, करीमुद्दीन व इसराइल के खिलाफ खानपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.
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कोर्ट ने दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा: मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी. सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सभी आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपियों पर 49 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. आदेश में कहा गया कि दोषियों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में शामिल रहेगी. जबकि विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों को बचाने के लिए तमाम दलीलें पेश की.