ETV Bharat / state

हरिद्वार: कोर्ट के आदेश पर मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सहित तीन के खिलाफ मुकदमा

हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की भूमि पर दुकान बनाकर किराये पर देने के मामले में पुलिस ने तीन नए लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है. यह मुकदमा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर किया है. जबकि, तीन लोगों के नाम पर पहले ही मुकदमे दर्ज हैं. वहीं, पूरे मामले में मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने भी अपना पक्ष रखा है.

Rajaji Tiger Reserve land
राजाजी पार्क की भूमि
author img

By

Published : Nov 1, 2022, 8:53 PM IST

हरिद्वारः राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की भूमि पर दुकान बनाकर किराये पर देने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. इससे पहले मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष समेत 3 लोगों के नाम मुकदमे से हटा दिया गया था. जिसका एक बार फिर से कोर्ट ने संज्ञान लिया है. अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामले में 3 नए नामों को शामिल किया है. वहीं, पुलिस ने मामले की जांच दोबारा से शुरू कर दी है.

बता दें कि बीती अगस्त महीने में शशि ठाकुर निवासी एमआईजी जीएमएस रोड इंद्रपुरम एमडीडीएम कॉलोनी देहरादून की शिकायत का कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी बिंदु गिरी, सुरेश तिवारी, द्वारिका मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद शशि ठाकुर ने नगर कोतवाली पुलिस के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया.

आरोप लगाया कि कोर्ट ने महंत रविंद्र पुरी, अनिल शर्मा, राजगिरी, बिंदु गिरी, सुरेश तिवारी, द्वारिका मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस ने केवल तीन ही लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. जबकि, महंत रविंद्र पुरी, अनिल शर्मा, राज गिरी का नाम मुकदमे से हटा दिया था. इसके बाद कोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया.
ये भी पढ़ेंः राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से 'पुष्पा' काट ले गया चंदन के पेड़, पार्क प्रशासन को भनक नहीं!

पुलिस की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दाखिल किए गए जवाब में बताया गया है कि जांच के बाद मुकदमे में मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी, ट्रस्टी अनिल शर्मा, राज गिरी के नाम बढ़ा दिए गए हैं. इन नामों को बढ़ाने के बाद अब पुलिस ने नए सिरे से इस मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी है.

खड़खड़ी चौकी इंचार्ज विजेंद्र कुमाई ने बताया कि इस मुकदमे में इन तीनों नामों को जोड़ा गया है. हालांकि, इन नामों की जांच पुलिस अपने स्तर से पहले से ही कर रही थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था. अब पुलिस ने इस मामले में इन तीनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है.

वहीं, ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत करते हुए मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि इस मामले में मुझे सिर्फ बदनाम करने के लिए फंसाया जा रहा है. जब का यह मामला है, उस समय मैं अध्यक्ष नहीं था. महिला सिर्फ दुकान पर कब्जा करना चाहती है. अखाड़े ने पूर्व में कई दशक पहले किसी को लीज पर जमीन दी थी, उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है. बाकि ट्रस्ट कानून का पालन करता है और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगा.

हरिद्वारः राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की भूमि पर दुकान बनाकर किराये पर देने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. इससे पहले मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष समेत 3 लोगों के नाम मुकदमे से हटा दिया गया था. जिसका एक बार फिर से कोर्ट ने संज्ञान लिया है. अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामले में 3 नए नामों को शामिल किया है. वहीं, पुलिस ने मामले की जांच दोबारा से शुरू कर दी है.

बता दें कि बीती अगस्त महीने में शशि ठाकुर निवासी एमआईजी जीएमएस रोड इंद्रपुरम एमडीडीएम कॉलोनी देहरादून की शिकायत का कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी बिंदु गिरी, सुरेश तिवारी, द्वारिका मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद शशि ठाकुर ने नगर कोतवाली पुलिस के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया.

आरोप लगाया कि कोर्ट ने महंत रविंद्र पुरी, अनिल शर्मा, राजगिरी, बिंदु गिरी, सुरेश तिवारी, द्वारिका मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस ने केवल तीन ही लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. जबकि, महंत रविंद्र पुरी, अनिल शर्मा, राज गिरी का नाम मुकदमे से हटा दिया था. इसके बाद कोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया.
ये भी पढ़ेंः राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से 'पुष्पा' काट ले गया चंदन के पेड़, पार्क प्रशासन को भनक नहीं!

पुलिस की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दाखिल किए गए जवाब में बताया गया है कि जांच के बाद मुकदमे में मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी, ट्रस्टी अनिल शर्मा, राज गिरी के नाम बढ़ा दिए गए हैं. इन नामों को बढ़ाने के बाद अब पुलिस ने नए सिरे से इस मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी है.

खड़खड़ी चौकी इंचार्ज विजेंद्र कुमाई ने बताया कि इस मुकदमे में इन तीनों नामों को जोड़ा गया है. हालांकि, इन नामों की जांच पुलिस अपने स्तर से पहले से ही कर रही थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था. अब पुलिस ने इस मामले में इन तीनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है.

वहीं, ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत करते हुए मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि इस मामले में मुझे सिर्फ बदनाम करने के लिए फंसाया जा रहा है. जब का यह मामला है, उस समय मैं अध्यक्ष नहीं था. महिला सिर्फ दुकान पर कब्जा करना चाहती है. अखाड़े ने पूर्व में कई दशक पहले किसी को लीज पर जमीन दी थी, उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है. बाकि ट्रस्ट कानून का पालन करता है और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.