लक्सरः दो साल पहले भोगपुर की विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म मामले में अपर जिला जज ने आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं कोर्ट द्वारा दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपियों को सात-सात साल की अलग से सजा काटनी होगी.
लक्सर अपर जिला न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि 4 जुलाई 2017 को कोतवाली क्षेत्र के भोगपुर गांव निवासी एक विवाहिता लक्सर से अपने गांव जा रही थी, लेकिन इसी बीच खानपुर ब्रह्मपुर गांव निवासी राहुल पुत्र पाल्लु और राहुल पुत्र शिव कुमार ने विवाहिता का सुल्तानपुर में अपहरण कर लिया.
इसके बाद दोनों उसे गांव के जंगल में ले गए. जहां पर दोनों ने विवाहिता महिला को जबरदस्ती शराब पिलाई और उसके बाद गैंगरेप किया. इतना ही नहीं दोनों आरोपियों द्वारा विवाहिता को घटना का जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी. उसके बाद वे उसे बदहवास छोड़कर फरार हो गए थे. वहीं, किसी तरह महिला इस घटनाक्रम के बाद अपने घर पहुंची और इसकी जानकारी अपने पति को दी. महिला ने पति ने लक्सर कोतवाली पहुंचकर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. विवाहिता द्वारा दिए गए बयानों व मेडिकल के आधार पर घटना की पुष्टि हुई थी.
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इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. यह मामला लक्सर के अपर जिला जज अंबिका पंत की कोर्ट में चल रहा था. इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को विवाहिता का अपहरण तथा उससे दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है.
कोर्ट ने आरोपियों को अपहरण के लिए 10 साल कैद व पांच हजार जुर्माना और बलात्कार के मामले में 20 साल कैद व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जुर्माना न देने पर उन्हें सात-सात साल की अलग से सजा भुगतनी होगी. उन्होंने बताया कि दोनों को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया है.