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UKSSSC पेपर लीक मामले में STF की परैवी, पूर्व अध्यक्ष और सेक्रेटरी की जमानत रद्द - two accused in UKSSSC paper leak case

यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाला मामले में दो पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज हुई है. विजिलेंस कोर्ट में एसटीएफ की पैरवी के चलते आयोग के पूर्व अध्यक्ष रघुवीर सिंह रावत और सचिव मनोहर सिंह कन्याल की जमानत को कोर्ट ने निरस्त कर दिया.

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UKSSSC पेपर लीक मामला
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Published : Nov 7, 2022, 8:10 PM IST

देहरादून: यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले के मामले में दो पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. जमानत याचिका खारिज होने वाले अधिकारियों में रघुवीर सिंह रावत और मनोहर सिंह कन्याल शामिल हैं. दोनों ने ही जमानत के लिए विजिलेंस कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश सतर्कता/अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय देहरादून ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

बता दें भर्ती घोटाले के 42 में से 22 आरोपियों की जमानत हो चुकी है. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक एवं नकल के मामले में एसआईटी अभी तक कुल 42 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इसमें से कुछ आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही भी की गई है. पेपर लीक घोटाले में शामिल और गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद तीन और आरोपियों को जमानत मिल गई है.

पढ़ें- उत्तराखंड के पुराने शहर बेहाल! नए शहर बसाने की योजना बना रही सरकार, जानें क्यों

गैंगस्टर कोर्ट के विशेष जज चंद्रमणि राय की अदालत ने 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की. पेपरलीक मामले और गैंगस्टर एक्ट के आरोपित जगदीश गोस्वामी, चंदन मनराल और बलवंत रौतेला को जमानत देते समय कोर्ट ने तीनों के देश छोड़ने पर पाबंदी लगाई है.

देहरादून: यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले के मामले में दो पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. जमानत याचिका खारिज होने वाले अधिकारियों में रघुवीर सिंह रावत और मनोहर सिंह कन्याल शामिल हैं. दोनों ने ही जमानत के लिए विजिलेंस कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश सतर्कता/अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय देहरादून ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

बता दें भर्ती घोटाले के 42 में से 22 आरोपियों की जमानत हो चुकी है. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक एवं नकल के मामले में एसआईटी अभी तक कुल 42 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इसमें से कुछ आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही भी की गई है. पेपर लीक घोटाले में शामिल और गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद तीन और आरोपियों को जमानत मिल गई है.

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गैंगस्टर कोर्ट के विशेष जज चंद्रमणि राय की अदालत ने 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की. पेपरलीक मामले और गैंगस्टर एक्ट के आरोपित जगदीश गोस्वामी, चंदन मनराल और बलवंत रौतेला को जमानत देते समय कोर्ट ने तीनों के देश छोड़ने पर पाबंदी लगाई है.

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