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कोरोना को बीच परिवहन निगम ने बसों के संचालन को लेकर जारी की गाइडलाइन

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Published : Apr 17, 2021, 7:17 AM IST

उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. जिसको देखते हुए उत्तराखंड शासन की ओर से सभी सार्वजनिक वाहनों में 50 प्रतिशत सवारी बैठाने का आदेश जारी किया गया है. साथ ही परिवहन निगम ने भी कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है.

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उत्तराखंड परिवहन निगम

देहरादून: प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. जिसको देखते हुए उत्तराखंड शासन की ओर से सभी सार्वजनिक वाहनों में 50 प्रतिशत सवारी बैठाने का आदेश जारी किया गया है. वहीं, दूसरी तरफ उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी अपनी बसों के संचालन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है.


उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक (कार्मिक) आरपी भारती की ओर से जारी किए गए आदेश के तहत अग्रिम आदेशों तक दैनिक निर्धारित बस सेवाओं का संचालन यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार ही किया जाएगा. साथ ही जिन मार्गों पर मात्र एक बस सेवा है. उन मार्गों पर भी यात्रियों की उपलब्धता को देखते हुए ही बस संचालित की जाएगी.

पढ़ें: राज्य में बढ़ रहे मौत के आंकड़े, शवदाह गृहों में अतिरिक्त व्यवस्था करने के निर्देश

इसके साथ ही आदेश में यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बस में दो वाली सीट पर सिर्फ एक यात्री और तीन सीट वाली सीट पर दो यात्रियों को उचित दूरी के साथ बैठाया जाए. जिससे कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत सोशल-डिस्टेंसिंग का पालन हो सकें.

देहरादून: प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. जिसको देखते हुए उत्तराखंड शासन की ओर से सभी सार्वजनिक वाहनों में 50 प्रतिशत सवारी बैठाने का आदेश जारी किया गया है. वहीं, दूसरी तरफ उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी अपनी बसों के संचालन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है.


उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक (कार्मिक) आरपी भारती की ओर से जारी किए गए आदेश के तहत अग्रिम आदेशों तक दैनिक निर्धारित बस सेवाओं का संचालन यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार ही किया जाएगा. साथ ही जिन मार्गों पर मात्र एक बस सेवा है. उन मार्गों पर भी यात्रियों की उपलब्धता को देखते हुए ही बस संचालित की जाएगी.

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इसके साथ ही आदेश में यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बस में दो वाली सीट पर सिर्फ एक यात्री और तीन सीट वाली सीट पर दो यात्रियों को उचित दूरी के साथ बैठाया जाए. जिससे कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत सोशल-डिस्टेंसिंग का पालन हो सकें.

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