देहरादून: ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम की सभी बसों से हूटर और मल्टी टोन हॉर्न हटाए जाएंगे. यह आदेश परिवहन आयुक्त शैलेश बगोली ने दिया है.
यह भी पढ़ें-सांसद अजय भट्ट ने दशहरे की दी शुभकामनाएं, विवादित बयान पर विधायक का किया बचाव
इस संबंध में परिवहन आयुक्त शैलेश बगोली ने उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने पूर्व में परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी उस पत्र का भी जिक्र किया है, जिसमें बसों में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया था. इसके साथ ही उन्होंने निगम की बसों में रिफ्लेक्टर, वाइपर, बैक लाइट को सही करने के भी निर्देश दिए हैं.
यह भी पढ़ें-दून के परेड ग्राउड में धू-धू कर जला रावण, सीएम त्रिवेंद्र ने कहा- अयोध्या में बनेगा भव्य राम मंदिर
गौरतलब है कि रोडवेज बसों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल से एक तरफ जहां ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है. वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निवासियों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो रही हैं. वहीं दूसरी तरफ बात करें मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 119 की तो उसमें भी रोडवेज बसों में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं.