ETV Bharat / state

उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों से हटेंगे हूटर और मल्टी टोन हॉर्न

उत्तराखंड परिवहन निगम की सभी बसों से हूटर और मल्टी टोन हॉर्न हटाने के निर्देश दिए गए है. रोडवेज बसों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल से एक तरफ जहां ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निवासियों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो रही हैं.

उत्तराखंड परिवहन निगम की सभी बसों से हूटर और मल्टी टोन हॉर्न हटाने के निर्देश दिए गए है.
author img

By

Published : Oct 8, 2019, 11:16 PM IST

देहरादून: ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम की सभी बसों से हूटर और मल्टी टोन हॉर्न हटाए जाएंगे. यह आदेश परिवहन आयुक्त शैलेश बगोली ने दिया है.

यह भी पढ़ें-सांसद अजय भट्ट ने दशहरे की दी शुभकामनाएं, विवादित बयान पर विधायक का किया बचाव

इस संबंध में परिवहन आयुक्त शैलेश बगोली ने उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने पूर्व में परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी उस पत्र का भी जिक्र किया है, जिसमें बसों में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया था. इसके साथ ही उन्होंने निगम की बसों में रिफ्लेक्टर, वाइपर, बैक लाइट को सही करने के भी निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें-दून के परेड ग्राउड में धू-धू कर जला रावण, सीएम त्रिवेंद्र ने कहा- अयोध्या में बनेगा भव्य राम मंदिर

गौरतलब है कि रोडवेज बसों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल से एक तरफ जहां ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है. वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निवासियों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो रही हैं. वहीं दूसरी तरफ बात करें मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 119 की तो उसमें भी रोडवेज बसों में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं.

देहरादून: ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम की सभी बसों से हूटर और मल्टी टोन हॉर्न हटाए जाएंगे. यह आदेश परिवहन आयुक्त शैलेश बगोली ने दिया है.

यह भी पढ़ें-सांसद अजय भट्ट ने दशहरे की दी शुभकामनाएं, विवादित बयान पर विधायक का किया बचाव

इस संबंध में परिवहन आयुक्त शैलेश बगोली ने उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने पूर्व में परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी उस पत्र का भी जिक्र किया है, जिसमें बसों में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया था. इसके साथ ही उन्होंने निगम की बसों में रिफ्लेक्टर, वाइपर, बैक लाइट को सही करने के भी निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें-दून के परेड ग्राउड में धू-धू कर जला रावण, सीएम त्रिवेंद्र ने कहा- अयोध्या में बनेगा भव्य राम मंदिर

गौरतलब है कि रोडवेज बसों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल से एक तरफ जहां ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है. वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निवासियों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो रही हैं. वहीं दूसरी तरफ बात करें मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 119 की तो उसमें भी रोडवेज बसों में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं.

Intro:देहरादून- प्रदेश वाहनों की बढ़ती संख्या के चलते बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए परिवहन आयुक्त शैलेश बगोली ने उत्तराखंड परिवहन निगम की सभी बसों से हूटर और मल्टी टोन हॉर्न हटाने के निर्देश जारी किए है ।

इस संबंध में परिवहन आयुक्त शैलेश बगोली ने उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है । जिसमें उन्होंने पूर्व में परिवहन आयुक्त कार्यालय शेजारी उस पत्र का भी जिक्र किया है जिसमें बसों में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने निगम की बसों में रिफ्लैक्टर वाइपर बैक लाइट को और कार्यशील अवस्था में करने के भी निर्देश दिए हैं।


Body:गौरतलब है कि रोडवेज बसों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल से एक तरफ जहाँ ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निवासियों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो रही हैं।

वहीं दूसरी तरफ बात करें मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 119 की तो उसमें भी रोडवेज बसों में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि आखिर परिवहन आयुक्त के निर्देशों का इस बार उत्तराखंड परिवहन विभाग कितना पालन करता है ।




Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.