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उत्तराखंड में आज से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे स्वीमिंग पूल और कार्यालय, राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध जारी - Uttarakhand government order

उत्तराखंड शासन ने राज्य में आज से पूरी क्षमता के साथ सभी कार्यालय और स्वीमिंग पूल खोलने की आदेश जारी कर दिए हैं. अभी 10 मार्च तक राज्य में राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी.

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Published : Mar 1, 2022, 10:23 AM IST

Updated : Mar 1, 2022, 2:17 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है. इसके बाद उत्तराखंड शासन भी लगातार छूट दे रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड शासन ने स्वीमिंग पूल और वाटर पार्कों को अपनी क्षमता के साथ खुलने की छूट दे दी है. हालांकि, राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन को अभी 10 मार्च तक अनुमति नहीं दी है.

इसके साथ ही उत्तराखंड शासन ने राज्य के सभी कार्यालयों को सभी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोलने की इजाजत दे दी है. शासन की ओर से जारी किए गए यह आदेश 1 मार्च से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे. बता दें, बीती 1 फरवरी को उत्तराखंड में कोविड नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की छूट दी थी. साथ ही उत्तराखंड कोविड नाइट कर्फ्यू की नई गाइडलाइन एक फरवरी की रात से 11 फरवरी सुबह तक लागू की गई थी. बाद में नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया था.
पढ़ें- उत्तराखंड में कोरोना के 61 नए मामले मिले, 3 मरीजों की हुई मौत

अभी तक राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो रहे थे. इसके साथ ही राज्य में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 11 फरवरी तक बंद थे. साथ ही खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाने के आदेश थे.

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है. इसके बाद उत्तराखंड शासन भी लगातार छूट दे रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड शासन ने स्वीमिंग पूल और वाटर पार्कों को अपनी क्षमता के साथ खुलने की छूट दे दी है. हालांकि, राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन को अभी 10 मार्च तक अनुमति नहीं दी है.

इसके साथ ही उत्तराखंड शासन ने राज्य के सभी कार्यालयों को सभी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोलने की इजाजत दे दी है. शासन की ओर से जारी किए गए यह आदेश 1 मार्च से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे. बता दें, बीती 1 फरवरी को उत्तराखंड में कोविड नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की छूट दी थी. साथ ही उत्तराखंड कोविड नाइट कर्फ्यू की नई गाइडलाइन एक फरवरी की रात से 11 फरवरी सुबह तक लागू की गई थी. बाद में नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया था.
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अभी तक राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो रहे थे. इसके साथ ही राज्य में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 11 फरवरी तक बंद थे. साथ ही खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाने के आदेश थे.

Last Updated : Mar 1, 2022, 2:17 PM IST
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