देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बार फिर से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के विकल्प चुनने का मौका दिया है. कर्मचारी 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं. सरकार बीते दिनों इन मुद्दे को कैबिनेट में लेकर आई थी और अब राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है.
अधिसूचना हुई जारी: सरकार ने कर्मचारियों को एक विकल्प देते हुए कहा है कि जिनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 2005 से पहले जारी हुए विज्ञापनों के तहत हुई है. वह कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि लगभग 6200 कर्मचारी जो लगातार सरकार से इसकी मांग कर रहे थे, उनके लिए एक राहत भारी खबर भी है.
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राज्य सरकार से पहले केंद्र सरकार ने बीते दिनों पुरानी पेंशन बहाली लागू होने के तक के विज्ञापन के आधार पर कर्मचारियों को लाभ देने की एक अधिसूचना जारी की थी. इसके बाद राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को कैबिनेट में हरी झंडी दी थी और अब इसी कड़ी में कवायत को तेज करते हुए शासन ने यह अधिसूचना जारी की है.
फॉम में भरनी है सभी जानकारी: अधिसूचना में कहा गया है कि मौजूदा समय में जो कर्मचारी नई पेंशन के अधीन आ रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनकी नियुक्ति साल 2005 अक्टूबर से पहले हुई है, वह सभी कर्मचारी नई योजना के तहत आवेदन करके पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं.
कर्मचारियों को आवेदन में अपना नाम, मौजूदा समय में वह कितना वेतन ले रहे हैं. अपने विभाग का नाम क्रमांक संख्या और कब वह रिटायर हो रहे हैं, ऐसी तमाम जानकारियां भर के फॉर्म को शासन तक भेजना है.
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क्या है पुरानी और नई पेंशन योजना: सरकारी विभागों से जुड़े कर्मचारियों और पेंशन के मुद्दे पर थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार यह नई और पुरानी पेंशन योजना है क्या. दरअसल पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद सरकारी खजाने से पेंशन दी जाती थी, लेकिन नई पेंशन योजना के तहत शेयर बाजार के हिसाब से नई पेंशन दी जाएगी. मतलब कर्मचारियों को नई पेंशन कितनी मिलेगी यह पहले से मालूम नहीं रहता. इसको लेकर लगातार देश भर में कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इसके बाद केंद्र सरकार और अब राज्य सरकारों ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है.