देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य में इसे महामारी घोषित किया गया है. शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव लाए गए. जिसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़ा फैसला लिया गया.
कोरोना को ऐसे देंगे मात
- केंद्रीय एपिडेमिक एक्ट 1897 को किया गया लागू.
- उत्तराखंड में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 के तहत कैरोन वायरस को महामारी किया गया घोषित.
- एक्ट की अवहेलना करने पर आईपीसी के तहत होगी कार्रवाई.
- कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 555 डॉक्टरों की नियुक्ति की दी मंजूरी.
- हर मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों को भरने के लिए 50 प्रतिशत पद भरने को मंजूरी.
- 11 माह के लिए होगी नियुक्ति.
- 50 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए की व्यवस्था.
- चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण की खरीदारी करने के लिए बज़ट की व्यवस्था.
- जरूरत पड़ने पर फैब्रिकेटेड अस्पताल बनाएं जाने का भी लिया गया निर्णय.
- आवश्यकता पड़ने पर निजी भवन को अस्पताल के लिए किया जायेगा प्रयोग.
- 140 एम्बुलेंस कोरोना वायरस से निपटने के लिए होगी तैयार.
- 31 मार्च तक सारे डिग्री कॉलेज और सिनेमाघर बंद रखने के निर्देश.
- बसों में सेनिटाइजर की व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश.