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डेप्युटेशन पर जाने वाले अधिकारियों को अब नो टेंशन, ऑनलाइन जमा होगा एनपीएस - देहरादून न्यूज

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों के लिए भी एनपीएस अंशदान जमा करने के लिए अनिवार्य मेन्युअली व्यवस्था को हटाकर इसे ऑनलाइन कर दिया है. अब डेप्युटेशन पर जाने वाले अधिकारियों को एनपीएस जमा करवाने के लिए ड्राफ्ट, चालान और ट्रेजरी की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा.

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Published : Aug 31, 2019, 12:04 AM IST

देहरादूनः प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों को अब एनपीएस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. क्योंकि अब उत्तराखंड वित्त सचिव ने एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना को लेकर एक आदेश जारी कर दिया है. जिसके तहत अब अधिकारी अपना एनपीएस ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे. ऐसे में अब डेप्युटेशन पर जाने वाले अधिकारियों को एनपीएस जमा करवाने के लिए ड्राफ्ट, चालान और ट्रेजरी की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा.

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उत्तराखंड वित्त सचिव से जारी आदेश.

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों के लिए भी एनपीएस अंशदान जमा करने के लिए अनिवार्य मेन्युअली व्यवस्था को हटाकर इसे ऑनलाइन कर दिया है. अब डेप्युटेशन पर जाने वाले अधिकारी को मात्र अपने पर्मानेंट रिटारमेंट अकाउंड नंबर (पीआरएएन) को संबधित संस्था यानि प्रतिनियुक्ति वाली जगह पर स्थानांतरित करना होगा. ऐसे में वो प्रतिनियुक्ति पर जाने पर भी उसी संस्था से अपना एनपीएस ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे.

ये भी पढ़ेंः लैब टेक्नीशियन का कार्य बहिष्कार स्थगित, 10 सितंबर का दिया अल्टीमेटम

जबकि, पुरानी व्यवस्था के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारी को अपने एनपीएस अंशदान को जमा करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करना होता था. जिसके बाद राशि का चालान बनाकर शासन को भेजा जाता था और फिर शासन की ओर से ये चालान ट्रेजरी में जमा किया जाता था. इस तरह एक लंबी प्रक्रिया थी. लेकिन अब नई पेंशन योजना के तहत चालान बनाकर धनराशि जमा कराने की अनिवार्यता वित्त विभाग ने खत्म कर दी है. वहीं, इस पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है.

उत्तराखंड वित्त सचिव से जारी आदेश.
उत्तराखंड वित्त सचिव से जारी आदेश.

ये भी पढ़ेंः पिथौरागढ़: ब्रेक फेल होने से बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत और 2 गंभीर घायल

वित्त विभाग की ओर से जारी इस नई व्यवस्था में अब किसी भी विभाग, निगम, संस्था और आयोग के अधिकारी को डेप्युटेशन पर जाने पर पीआरएएन यानी पर्मानेंट रिटारमेंट अकाउंड नंबर को स्थानांतरित करना होगा. जिससे ऑनलाइन उस अधिकारी का एनपीएस अशंदान जमा हो सके. वहीं, अधिकारी प्रतिनियुक्ति से वापिस अपने मूल विभाग में आता है, तो वापस उसका पीआरएएन एक्टिवेट हो जाएगा.

देहरादूनः प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों को अब एनपीएस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. क्योंकि अब उत्तराखंड वित्त सचिव ने एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना को लेकर एक आदेश जारी कर दिया है. जिसके तहत अब अधिकारी अपना एनपीएस ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे. ऐसे में अब डेप्युटेशन पर जाने वाले अधिकारियों को एनपीएस जमा करवाने के लिए ड्राफ्ट, चालान और ट्रेजरी की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा.

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उत्तराखंड वित्त सचिव से जारी आदेश.

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों के लिए भी एनपीएस अंशदान जमा करने के लिए अनिवार्य मेन्युअली व्यवस्था को हटाकर इसे ऑनलाइन कर दिया है. अब डेप्युटेशन पर जाने वाले अधिकारी को मात्र अपने पर्मानेंट रिटारमेंट अकाउंड नंबर (पीआरएएन) को संबधित संस्था यानि प्रतिनियुक्ति वाली जगह पर स्थानांतरित करना होगा. ऐसे में वो प्रतिनियुक्ति पर जाने पर भी उसी संस्था से अपना एनपीएस ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे.

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जबकि, पुरानी व्यवस्था के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारी को अपने एनपीएस अंशदान को जमा करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करना होता था. जिसके बाद राशि का चालान बनाकर शासन को भेजा जाता था और फिर शासन की ओर से ये चालान ट्रेजरी में जमा किया जाता था. इस तरह एक लंबी प्रक्रिया थी. लेकिन अब नई पेंशन योजना के तहत चालान बनाकर धनराशि जमा कराने की अनिवार्यता वित्त विभाग ने खत्म कर दी है. वहीं, इस पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है.

उत्तराखंड वित्त सचिव से जारी आदेश.
उत्तराखंड वित्त सचिव से जारी आदेश.

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वित्त विभाग की ओर से जारी इस नई व्यवस्था में अब किसी भी विभाग, निगम, संस्था और आयोग के अधिकारी को डेप्युटेशन पर जाने पर पीआरएएन यानी पर्मानेंट रिटारमेंट अकाउंड नंबर को स्थानांतरित करना होगा. जिससे ऑनलाइन उस अधिकारी का एनपीएस अशंदान जमा हो सके. वहीं, अधिकारी प्रतिनियुक्ति से वापिस अपने मूल विभाग में आता है, तो वापस उसका पीआरएएन एक्टिवेट हो जाएगा.

Intro:Exclusive---

एंकर- उत्तराखंड वित्त सचिव ने आज एक आदेश जारी कर एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत प्रतिनियुक्ती पर जाने वाले अधिकारियो के लिए भी एनपीएस अंशदान जमा करने के लिए अनिवार्य मेन्युअली व्यवस्था को हटा कर इसे ऑनलाइन कर दिया है। अब से डेप्युटेशन पर जाने वाले अधिकारी को मात्र अपने पीआरएएन को संबधित संस्था जहां की वो प्रनियुक्ती पर गया है वहां स्थानांतरित करना होगा जिससे कि वो प्रतिनियुक्ती पर जाने पर भी उसी संस्था से अपना एनपीएस ऑनलाइन जमा कर सकता है।Body:वीओ- पुरानी व्यवस्था के अनुसार प्रतिनियुक्ती पर जाने वाले अधिकारी को अपने एनपीएस अंशदान को जमा करने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर, चालान बना कर शासन को भेजना होता था और फिर शासन द्वारा उसे ट्रेजरी में जमा करता था और इस तरह से एक लंबी प्रक्रिया से होते हुए डेप्युटेशन पर गये अधिकारी का एनपीएस फंड सीआरए को जाता था लेकिन अब नई पेंशन योजना के तहत चालान बनाकर धनरासी जमा कराने की अनिवार्यता वित्त विभाग ने खतम कर दी है।

वित्त विभाग द्वारा जारी आज एक आदेश के अनुसार इस पूरानी व्यवस्था के चलते एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अधीन आने वाले अधिकारी जब डेप्युटेशन पर जाते थे तो उनके द्वारा एनपीएस जमा करने में इस लंबी चोड़ी प्रक्रिया के चलते अंशदान करने में बहुत ज्याद समय लगता था लेकिन अब शासन स्तर पर विचार विमर्श बाद ये निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के बाहर या फिर प्रदेश के भीतर ही अधिकारी जिस भी विभाग, निगम, सस्था या फिर आयोग में डेप्युटेशन पर गया है वो अपना पीआरएएन यानी पर्मानेंट रिटारमेंट अकाउंड नम्बर उसी में स्थानांतरित कर दे ताकी वहीं से ऑनलाइन उस अधिकारी का एनपीएस अशंदान जमा हो सके और जब अधिकारी प्रतिनियुक्ती से वापिस अपने मूल विभाग में आता है तो वापिस उसका पीएरएन एक्टिवेट हो जाएगा।Conclusion:
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