देहरादून: उत्तराखंड सहकारी विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए मृतक बकायेदारों के परिजनों को बड़ी राहत दी है. इस फैसले के बाद प्रदेश के 31,221 मृत बकायेदारों का ब्याज माफ किया जाएगा. सहकारिता विभाग के तहत संचालित ओटीएस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने मृत कर्जदारों का 49 करोड़ का ब्याज माफ करने का फैसला लिया है. जिसके तहत सहकारिता विभाग के गठन से साल 2017 तक के मृत बकायेदारों के परिजनों को लाभ मिलेगा.
उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शुक्रवार को सहकारिता विभाग के निबंधक को निर्देश दिए हैं कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग के गठन से लेकर वर्ष 2017 तक कोऑपरेटिव समितियों के अंतर्गत 31,221 मृतकों पर 123 करोड़ 40 लाख रुपये बकाया है, जिसमें 74 करोड़ 18 लाख रुपये मूलधन है और ब्याज का 49 करोड़ 22 लाख रुपये है. जिसे सरकार एक समझौते के तहत ब्याज माफ करने का विचार कर रही है.
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मंत्री डॉ रावत ने बताया कि विभाग ने फैसला किया है कि 31,221 मृतक बकायेदारों के लिए वन टाइम सेटेलमेंट (एकमुश्त समझौता योजना) स्कीम के तहत ब्याज के 49 करोड़ 22 लाख रुपये माफ किये जाएंगे. उन्होंने बताया कि इसके लिए विभाग मृतक परिवारों के परिजनों के बीच सर्वे कराएगा और कहा जाएगा कि वह इस फॉर्मेट में आना चाहते हैं या नहीं. उनसे सहमति पत्र भी लिया जाएगा कि समितियों का मूल धन वह जमा करेंगे.
डॉ रावत ने बताया कि जिन समितियों का ब्याज का पैसा माफ किया जा रहा है, उनकी भरपाई कोऑपरेटिव बैंक के प्रॉफिट धन से और सरकार द्वारा की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश की न्याय पंचायत स्तर पर 670 बहुद्देशीय सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है. उत्तराखंड सहकारिता विभाग का पहली बार मृतक बकायेदारों के परिजनों के लिए ओटीएस स्कीम के तहत यह बड़ा साहसिक फैसला है.
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अपर निबंधक सहकारी समितियां की अपर निबंधक ईरा उप्रेती ने इस संबंध में मंत्री के आदेश पर जिला सहायक निबंधकों को पत्र भेज कर कहा कि समितियों के मृतक बकायेदारों के परिजन 100 फीसदी ब्याज में छूट लेने की सूचना 15 मार्च तक दे सकते हैं.