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उत्तराखंड कैबिनेटः कई अहम फैसलों पर लगी मुहर, होमगार्ड्स को मिलेगा 18000 मानदेय

बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र ने कैबिनेट बैठक की, इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लगी.

trivendra
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Published : Dec 4, 2019, 6:29 PM IST

Updated : Dec 4, 2019, 7:40 PM IST

देहरादूनः कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है. एक ओर जहां होमगार्ड को 18000 मानदेय देने का फैसला लिया गया. वहीं, लोक निर्माण और सिंचाई समेत विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यप्रभारित कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी पर मुहर लगी है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के 3050 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और सेवंथ क्लास में काम करने की अवधि बढ़ाई जाएगी. इससे 235 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसे चार किश्तों में अदा किया जाएगा.

होम गार्डों का मानदेय 450 रुपये से बढ़ाकर 600 प्रतिदिन करने का फैसला लिया गया है. इससे 24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार राज्य पर आएगा जबकि 60 करोड़ एरियर देना होगा. वहीं हल्द्वानी में ग्राफिक एरा को एक और कैंपस खोलने की अनुमति दी गई है.

कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया है कि अर्ध सैनिक बल अब सैनिक कल्याण विभाग की बजाए गृह विभाग के तहत आएंगे.

देहरादूनः कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है. एक ओर जहां होमगार्ड को 18000 मानदेय देने का फैसला लिया गया. वहीं, लोक निर्माण और सिंचाई समेत विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यप्रभारित कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी पर मुहर लगी है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के 3050 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और सेवंथ क्लास में काम करने की अवधि बढ़ाई जाएगी. इससे 235 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसे चार किश्तों में अदा किया जाएगा.

होम गार्डों का मानदेय 450 रुपये से बढ़ाकर 600 प्रतिदिन करने का फैसला लिया गया है. इससे 24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार राज्य पर आएगा जबकि 60 करोड़ एरियर देना होगा. वहीं हल्द्वानी में ग्राफिक एरा को एक और कैंपस खोलने की अनुमति दी गई है.

कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया है कि अर्ध सैनिक बल अब सैनिक कल्याण विभाग की बजाए गृह विभाग के तहत आएंगे.

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शीतकालीन सत्रः कई अहम फैसलों पर लगी मुहर, होमगार्ड्स को मिलेगा 18000 मानदेय

देहरादूनः कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है. एक ओर जहां होमगार्ड को 18000 मानदेय देने का फैसला लिया गया. वहीं, लोक निर्माण और सिंचाई समेत विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यप्रभारित कर्मचारियों की पेंशन और ग्रच्युटी पर मुहर लगी है. 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन  में पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के 3050 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और सेवंथ क्लास में काम करने की अवधि बढ़ाई जाएगी. इससे 235 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसे चार किश्तों में अदा किया जाएगा. 

होम गार्डों का मानदेय 450 रुपये से बढ़ाकर 600 प्रतिदिन करने का फैसला लिया गया है. इससे 24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार राज्य पर आएगा  जबकि 60 करोड़ एरियर देना होगा. वहीं हल्द्वानी में ग्राफिक एरा को एक और कैंपस खोलने की अनुमति दी गई है. 

 कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया है कि अर्ध सैनिक बल अब सैनिक कल्याण विभाग की बजाए गृह विभाग के तहत आएंगे.  


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Last Updated : Dec 4, 2019, 7:40 PM IST
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