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उत्तराखंड में 29 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जानें किस दिन खुलेगी कौन सी दुकान

कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 22 जून से बढ़ाकर 29 जून तक कर दिया है.

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उत्तराखंड में 29 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू
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Published : Jun 20, 2021, 12:49 PM IST

Updated : Jun 20, 2021, 9:35 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना का कहर अभी भी जारी है. सरकार ने कोरोना रोकथाम के लिए पहले 22 जून तक कोरोना कर्फ्यू लगाया था, लेकिन अब सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 29 जून तक बढ़ा दिया है. हालांकि, इस दौरान सरकार ने व्यापारियों को कुछ राहत दी है. उधर, चारधाम यात्रा को लेकर भी सरकार ने अहम फैसला लिया है. अब चारधाम यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी. चारधाम यात्रा में अभी सिर्फ प्रदेश के लोग ही शर्तों के साथ जा सकेंगे.

उत्तराखंड में कोरोना की लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते आगे बढ़ाया है. कोरोना कर्फ्यू को 22 जून से 1 हफ्ते बढ़ा के लिए 29 जून तक कर दिया है. इस दौरान व्यापारियों को कुछ राहत देते हुए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को हफ्ते में 5 दिन खोलने की अनुमति दे दी है. इस तरह सप्ताह में शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी.

उत्तराखंड में बढ़ा 29 जून तक कोरोना कर्फ्यू.

होटल और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत की कैपेसिटी के तहत खोले जा सकेंगे. हालांकि, रेस्टोरेंट संचालकों के लिए आदेश हैं कि वह रात के 10 से सुबह 6 बजे तक रेस्टोरेंट को बंद रखेंगे.

शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह साफ किया है कि अभी कोविड-19 की स्थितियों को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू पर फैसला लिया है, जबकि 28 जून को फिर एक बार सरकार आगे के लिए फैसला लेगी. वहीं, चारधाम यात्रा के लिए भी इस बार सरकार ने अहम फैसला लेते हुए यात्रा को खोलने का निर्णय लिया है. 11 जुलाई से सभी लोग चारधाम यात्रा पर जा सकेंगे.

इससे पहले 1 जुलाई से बदरीनाथ में चमोली जिले के लोग केदारनाथ, रुद्रप्रयाग के लोग गंगोत्री और यमुनोत्री में उत्तरकाशी जिले के लोग यात्रा कर सकेंगे. चारधाम यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर, एंटीजन और रैपिड टेस्ट में से किसी भी एक की निगेटिव रिपोर्ट लानी आवश्यक होगी.

पढ़ें:देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों के गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल, कांग्रेस के साथ ही BJP विधायक भी निराश

दूसरी ओर प्रदेश में आने वाले दूसरे राज्यों के लोगों को भी कुछ राहत देते हुए अब आरटी-पीसीआर के साथ ही एंटीजन और रैपिड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट को भी अनुमति दी गई है. वहीं सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी के साथ ही भारत सरकार के कार्यालयों को भी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जाने का भी निर्णय लिया है.

एसओपी के मुख्य बिंदु

  1. राज्य में कोविड कर्फ्यू 22 जून सुबह 6 बजे से 29 जून सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा.
  2. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार 22, 23, 24, 25 एवं 28 जून, 2021 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी.
  3. सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरी , मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (8 बजे से 5 बजे तक).
  4. कोविड कर्फ्यू के दौरान 26 एवं 27 जून बाजार बंद रहेंगे. इन दिनों में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर सैनिटाइज कराया जाएगा.
  5. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन करेंगे. खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा. होटल, ढाबे रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं.
  6. नगरीय क्षेत्रों में स्थिति होटल, रेस्तरां, भोजनालय और ढाबे रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक बंद रहेंगे.
  7. होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल का उपयोग COVID Protocol का अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति है.
  8. कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोविड कर्फ्यू अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को RT-PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी.
  9. शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं.
  10. समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें. ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी.
  11. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR /True Nat/ CBNAAT/RAT कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी.
  12. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल http://smartcitvdehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करवाना होगा.

चारधाम यात्रा के लिए नियम जारी

  1. चारधाम यात्रा का पहला चरण एक जुलाई से शुरू होगा. प्रथम चरण में केवल रुद्रप्रयाग के निवासियों को ही केदारनाथ मंदिर के दर्शन, चमोली के निवासियों को बदरीनाथ मंदिर के दर्शन और उत्तरकाशी के निवासियों को यमुनोत्री एवं गंगोत्री मंदिर के दर्शन के लिए अनुमति होगी.
  2. चारधाम की यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों को दर्शन के लिए पंजीकरण के साथ ही 72 घंटे के भीतर की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा.
  3. दूसरा चरण 11 जुलाई से शुरू होगा. जिसमें केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री, एवं गंगोत्री मंदिर के दर्शन के लिए केवल उत्तराखंड राज्य के निवासियों को ही अनुमति होगी. समस्त दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए पंजीकरण एवं अधिकतम 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा.
  4. चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालन के लिए विस्तृत रूप से मानक प्रचलन विधि (SOP)/ Guidelines को पृथक से पर्यटन/धर्मस्व विभाग द्वारा जारी किया जायेगा.

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना का कहर अभी भी जारी है. सरकार ने कोरोना रोकथाम के लिए पहले 22 जून तक कोरोना कर्फ्यू लगाया था, लेकिन अब सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 29 जून तक बढ़ा दिया है. हालांकि, इस दौरान सरकार ने व्यापारियों को कुछ राहत दी है. उधर, चारधाम यात्रा को लेकर भी सरकार ने अहम फैसला लिया है. अब चारधाम यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी. चारधाम यात्रा में अभी सिर्फ प्रदेश के लोग ही शर्तों के साथ जा सकेंगे.

उत्तराखंड में कोरोना की लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते आगे बढ़ाया है. कोरोना कर्फ्यू को 22 जून से 1 हफ्ते बढ़ा के लिए 29 जून तक कर दिया है. इस दौरान व्यापारियों को कुछ राहत देते हुए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को हफ्ते में 5 दिन खोलने की अनुमति दे दी है. इस तरह सप्ताह में शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी.

उत्तराखंड में बढ़ा 29 जून तक कोरोना कर्फ्यू.

होटल और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत की कैपेसिटी के तहत खोले जा सकेंगे. हालांकि, रेस्टोरेंट संचालकों के लिए आदेश हैं कि वह रात के 10 से सुबह 6 बजे तक रेस्टोरेंट को बंद रखेंगे.

शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह साफ किया है कि अभी कोविड-19 की स्थितियों को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू पर फैसला लिया है, जबकि 28 जून को फिर एक बार सरकार आगे के लिए फैसला लेगी. वहीं, चारधाम यात्रा के लिए भी इस बार सरकार ने अहम फैसला लेते हुए यात्रा को खोलने का निर्णय लिया है. 11 जुलाई से सभी लोग चारधाम यात्रा पर जा सकेंगे.

इससे पहले 1 जुलाई से बदरीनाथ में चमोली जिले के लोग केदारनाथ, रुद्रप्रयाग के लोग गंगोत्री और यमुनोत्री में उत्तरकाशी जिले के लोग यात्रा कर सकेंगे. चारधाम यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर, एंटीजन और रैपिड टेस्ट में से किसी भी एक की निगेटिव रिपोर्ट लानी आवश्यक होगी.

पढ़ें:देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों के गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल, कांग्रेस के साथ ही BJP विधायक भी निराश

दूसरी ओर प्रदेश में आने वाले दूसरे राज्यों के लोगों को भी कुछ राहत देते हुए अब आरटी-पीसीआर के साथ ही एंटीजन और रैपिड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट को भी अनुमति दी गई है. वहीं सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी के साथ ही भारत सरकार के कार्यालयों को भी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जाने का भी निर्णय लिया है.

एसओपी के मुख्य बिंदु

  1. राज्य में कोविड कर्फ्यू 22 जून सुबह 6 बजे से 29 जून सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा.
  2. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार 22, 23, 24, 25 एवं 28 जून, 2021 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी.
  3. सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरी , मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (8 बजे से 5 बजे तक).
  4. कोविड कर्फ्यू के दौरान 26 एवं 27 जून बाजार बंद रहेंगे. इन दिनों में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर सैनिटाइज कराया जाएगा.
  5. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन करेंगे. खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा. होटल, ढाबे रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं.
  6. नगरीय क्षेत्रों में स्थिति होटल, रेस्तरां, भोजनालय और ढाबे रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक बंद रहेंगे.
  7. होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल का उपयोग COVID Protocol का अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति है.
  8. कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोविड कर्फ्यू अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को RT-PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी.
  9. शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं.
  10. समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें. ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी.
  11. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR /True Nat/ CBNAAT/RAT कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी.
  12. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल http://smartcitvdehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करवाना होगा.

चारधाम यात्रा के लिए नियम जारी

  1. चारधाम यात्रा का पहला चरण एक जुलाई से शुरू होगा. प्रथम चरण में केवल रुद्रप्रयाग के निवासियों को ही केदारनाथ मंदिर के दर्शन, चमोली के निवासियों को बदरीनाथ मंदिर के दर्शन और उत्तरकाशी के निवासियों को यमुनोत्री एवं गंगोत्री मंदिर के दर्शन के लिए अनुमति होगी.
  2. चारधाम की यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों को दर्शन के लिए पंजीकरण के साथ ही 72 घंटे के भीतर की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा.
  3. दूसरा चरण 11 जुलाई से शुरू होगा. जिसमें केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री, एवं गंगोत्री मंदिर के दर्शन के लिए केवल उत्तराखंड राज्य के निवासियों को ही अनुमति होगी. समस्त दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए पंजीकरण एवं अधिकतम 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा.
  4. चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालन के लिए विस्तृत रूप से मानक प्रचलन विधि (SOP)/ Guidelines को पृथक से पर्यटन/धर्मस्व विभाग द्वारा जारी किया जायेगा.
Last Updated : Jun 20, 2021, 9:35 PM IST
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