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रजिस्ट्रार की नियुक्ति को निरस्त करने के निर्देश, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक - उत्तराखंड ताजा समाचार टुडे

उत्तराखडं विधानसभा में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में टेक्नालॉजी बोर्ड गवर्नर (बीओजी) की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने रजिस्ट्रार की नियुक्ति निरस्त करने के निर्देश दिए.

Technical Education Minister Subodh Uniyal
तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल
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Published : May 15, 2022, 10:30 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में जीबी पंत इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग, टेक्नालॉजी बोर्ड गवर्नर (बीओजी) बैठक की. बैठक की अध्यक्षता करते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने रजिस्ट्रार की नियुक्ति निरस्त करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने कई और अन्य मुद्दों पर भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.

बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि पूर्व में रजिस्ट्रार की नियुक्ति निराधार है. अतः नियुक्ति को निरस्त किया जाता है. इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के वर्ष 2009 से सम्बन्धित मामलों के अनुपालन हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है. इसकी रिपोर्ट अगली बोर्ड बैठक में रखी जायेगी.
पढ़ें- उत्तराखंड में इको टूरिज्म नीति पर जल्द निर्णय, पर्यटन और वन महकमे ने मिलकर तैयार किया ड्राफ्ट

एक अन्य निर्णय के तहत इन्स्टीट्यूट के कार्यवाहक निदेशक पर कार्रवाही सम्बन्धी जिलाधिकारी की रिपोर्ट की समीक्षा अगली बैठक में रखी जायेगी. कार्मिकों सम्बन्धी मामले में कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के तहत पदोन्नति व ग्रेड पे वृद्धि की जायेगी. बैठक में स्वैच्छिक सेवानिवृति के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है. कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रभारी व्यवस्था को समाप्त करके निदेशक के पूर्णकालिक नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किया जायेगा. उन्होंने कहा कि विभिन्न इन्जीनियरिंग कॉलेज के अलग-अलग नियमों को एक अधिनियम के तहत लाया जायेगा. इससे पर्यवेक्षण करने में मदद मिलेगी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी.

देहरादून: उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में जीबी पंत इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग, टेक्नालॉजी बोर्ड गवर्नर (बीओजी) बैठक की. बैठक की अध्यक्षता करते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने रजिस्ट्रार की नियुक्ति निरस्त करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने कई और अन्य मुद्दों पर भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.

बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि पूर्व में रजिस्ट्रार की नियुक्ति निराधार है. अतः नियुक्ति को निरस्त किया जाता है. इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के वर्ष 2009 से सम्बन्धित मामलों के अनुपालन हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है. इसकी रिपोर्ट अगली बोर्ड बैठक में रखी जायेगी.
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एक अन्य निर्णय के तहत इन्स्टीट्यूट के कार्यवाहक निदेशक पर कार्रवाही सम्बन्धी जिलाधिकारी की रिपोर्ट की समीक्षा अगली बैठक में रखी जायेगी. कार्मिकों सम्बन्धी मामले में कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के तहत पदोन्नति व ग्रेड पे वृद्धि की जायेगी. बैठक में स्वैच्छिक सेवानिवृति के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है. कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रभारी व्यवस्था को समाप्त करके निदेशक के पूर्णकालिक नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किया जायेगा. उन्होंने कहा कि विभिन्न इन्जीनियरिंग कॉलेज के अलग-अलग नियमों को एक अधिनियम के तहत लाया जायेगा. इससे पर्यवेक्षण करने में मदद मिलेगी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी.

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