देहरादून: लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत कुछ दुकानों को एक-एक दिन के अंतराल पर खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है. जिसमें मिठाई की दुकानें भी शामिल हैं. बता दें कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत सभी मिठाई की दुकानों को मंगलवार गुरुवार और शनिवार को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है.
बावजूद मंगलवार को राजधानी देहरादून में लगभग सभी मिठाई की दुकानें बंद नजर आई. ऐसे में ईटीवी भारत द्वारा मिठाई व्यापारियों की समस्या को प्रमुखता से दिखाया गया. जिलाधिकारी ने खबर का संज्ञान लेते हुए मिठाई की दुकानों को हफ्ते में 7 दिन खोले जाने के आदेश दे दिए.
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गौरतलब है कि जिलाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार अब फोटोकॉपी, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, मिठाई की दुकान, नर्सरी और टायर पंचर मरम्मत की दुकानें सप्ताह में 7 दिन सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक खुल सकेंगी. लेकिन इस दौरान व्यापारियों के साथ ही उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. अन्यथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन, 2020 एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.