देहरादून: एनडीपीएस कोर्ट की विशेष अदालत ने स्मैक तस्करी के मामले में राहुल कुमार को दोषी करार देते हुए 1 साल 4 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इतना नहीं एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायधीश सुधीर कुमार की अदालत ने राहुल कुमार पर ₹4000 का आर्थिक दंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को 1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. एनडीपीएस कोर्ट में सजा के लिए दोषी करार दिए अभियुक्त को देहरादून की सुद्दोवाला भेजा गया है.
वहीं, स्मैक तस्कर को दोषी करार दिए गए मामले में एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि अभियुक्त राहुल कुमार के खिलाफ पुलिस के तमाम सबूतों और साक्ष्य के आधार पर सजा का फैसला दिया गया है. इतना ही नहीं अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल करते हुए भविष्य में नशा तस्करी न करने की बात कही है. जिसके आधार पर कोर्ट ने सुधार की संभावनाओं के देखते हुए उसे एक साल 4 महीने की सजा सुनाई है.
नशा तस्कर बरेली से स्मैक की खेप लाकर देहरादून में करता था सप्लाई
शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक मामला 23 अक्टूबर 2019 का है जब थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने चेकिंग के दौरान राहुल कुमार को 8 ग्राम स्मैक के साथ जोगीवाला बैरियर में तस्करी वाले माल के साथ गिरफ्तार किया था. जांच पड़ताल के बाद पूछताछ में स्मैक तस्कर राहुल ने बताया कि वह लंबे समय से उत्तर प्रदेश के बरेली से स्मैक हीरोइन लेकर देहरादून के अलग-अलग ठिकानों में सप्लाई करता था. स्मैक तस्करी के आरोप में सजा पाने वाला राहुल कुमार मूल रूप से रायपुर थाना क्षेत्र के कंडोली का रहने वाला बताया जा रहा है.