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नाबालिग लड़की की शादी कराना पंडित को पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तराखंड के देहरादून जिले में पुलिस ने नाबालिग लड़की की शादी कराने वाले पंडित को गिरप्तार किया है. पुलिस इस मामले में आरोपी युवक और उसके परिजनों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी हैं.

marriage of minor
नाबालिग की शादी
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Published : May 29, 2022, 11:03 AM IST

विकासनगरः देहरादून की सेलाकुई थाना पुलिस ने क्षेत्र की अपहरण नाबालिग लड़की की शादी (marriage of minor) कराने के मामले में पंडित को गिरफ्तार (Pandit Arrested) कर लिया है. पुलिस इस मामले में आरोपी युवक, उसके माता-पिता और बहन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस ने बाल विवाह प्रतिषेध व पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

जानकारी के मुताबिक, सेलाकुई थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने 24 दिसंबर 2021 को सेलाकुई पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बहन 23 दिसंबर की सुबह 6 बजे से लापता है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर नाबालिग का अपहरण व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने गुमशुदा के परिजनों के मोबाइल की सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) प्राप्त करते हुए सीसीटीवी कैमरा खंगाले और 27 दिसंबर की रात नाबालिग को शिवनगर बस्ती से सुमित थापा पुत्र नरेंद्र थापा के कब्जे से बरामद किया
ये भी पढ़ेंः पुरोला एसडीएम ने BJP विधायक से बताया जान का खतरा, दुर्गेश्वर लाल के खिलाफ थाने में दी तहरीर

पुलिस के मुताबकि पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी सुमित थापा उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. जहां सुमित के माता-पिता और बहन ने उसका विवाह सुमित थापा से कराया. विवाह चकराता क्षेत्र के ग्राम ब्यंद्राखत मशक निवासी पंडित आत्माराम नौटियाल ने कराया. पुलिस ने पीड़िता के बयान पर आरोपी सुमित थापा और उसके माता-पीता व बहन को तुरंत गिरफ्तार किया. वहीं, पुलिस ने शनिवार को शादी कराने वाले पंडित को गिरफ्तार किया. पुलिस ने पीड़िता के बयान पर बाल विवाह प्रतिषेध व पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

विकासनगरः देहरादून की सेलाकुई थाना पुलिस ने क्षेत्र की अपहरण नाबालिग लड़की की शादी (marriage of minor) कराने के मामले में पंडित को गिरफ्तार (Pandit Arrested) कर लिया है. पुलिस इस मामले में आरोपी युवक, उसके माता-पिता और बहन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस ने बाल विवाह प्रतिषेध व पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

जानकारी के मुताबिक, सेलाकुई थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने 24 दिसंबर 2021 को सेलाकुई पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बहन 23 दिसंबर की सुबह 6 बजे से लापता है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर नाबालिग का अपहरण व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने गुमशुदा के परिजनों के मोबाइल की सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) प्राप्त करते हुए सीसीटीवी कैमरा खंगाले और 27 दिसंबर की रात नाबालिग को शिवनगर बस्ती से सुमित थापा पुत्र नरेंद्र थापा के कब्जे से बरामद किया
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पुलिस के मुताबकि पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी सुमित थापा उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. जहां सुमित के माता-पिता और बहन ने उसका विवाह सुमित थापा से कराया. विवाह चकराता क्षेत्र के ग्राम ब्यंद्राखत मशक निवासी पंडित आत्माराम नौटियाल ने कराया. पुलिस ने पीड़िता के बयान पर आरोपी सुमित थापा और उसके माता-पीता व बहन को तुरंत गिरफ्तार किया. वहीं, पुलिस ने शनिवार को शादी कराने वाले पंडित को गिरफ्तार किया. पुलिस ने पीड़िता के बयान पर बाल विवाह प्रतिषेध व पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

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