देहरादून: नए व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद अब आरटीओ विभाग ड्राइविंग स्कूलों पर भी शिकंजा कसने जा रहा है. ड्राइविंग स्कूलों में ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेनिंग को लेकर मिल रही शिकायतों पर विभाग ने बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आवेदकों को प्रशिक्षण पूरा कराने की बात कही है.
ड्राइविंग स्कूलों पर आरटीओ के इस सख्त कदम उठाने का कारण आवेदकों के प्रशिक्षण का पूरा न करना भी है. आवेदक वाहन सीखने के बाद प्रशिक्षण पूरा नहीं ले रहे थे और सर्टिफिकेट हासिल कर लेते है. इसपर सभी ड्राइविंग स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं जिससे अब ड्राइविंग स्कूल में आवेदक पूरा प्रशिक्षण करेंगे.
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वहीं, एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि जो मोटर ट्रेनिंग स्कूल में आवेदकों को 30 तीन का कोर्स कराना अनिवार्य होता है. प्रशिक्षण पूरा न करने की लगातार शिकायतें आ रही थीं, जिससे आवेदक प्रशिक्षण कार्यक्रम में यातायात की जानकारी नहीं ले रहे हैं. इसम मामले पर परिवहन आयुक्त की तरफ से एक पत्र जारी कर ट्रेनिंग स्कूल में एक हफ्ते के अंदर बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी. जिससे आवेदक प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से हाजिरी लगाएंगे.