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ड्राइविंग स्कूलों में RTO लगाएगा बायोमेट्रिक मशीन, अब आवेदक करेंगे ट्रेनिंग पूरी

राज्य में संचालित हो रहे ड्राइविंग स्कूल के खिलाफ आ रही शिकायतों पर आरटीओ ने ड्राइविंग स्कूल संचालकों को दिशा निर्देश जारी किया है. इन ड्राइविंग स्कूलों के आवेदक द्वारा आम लोगों को उचित जानकारी और प्रशिक्षण कार्य नहीं दिया जा रहा है.

ड्राइविंग स्कूलों में लगेगी बायोमेट्रिक मशीन.
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Published : Sep 20, 2019, 8:06 PM IST

देहरादून: नए व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद अब आरटीओ विभाग ड्राइविंग स्कूलों पर भी शिकंजा कसने जा रहा है. ड्राइविंग स्कूलों में ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेनिंग को लेकर मिल रही शिकायतों पर विभाग ने बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आवेदकों को प्रशिक्षण पूरा कराने की बात कही है.

ड्राइविंग स्कूलों पर आरटीओ के इस सख्त कदम उठाने का कारण आवेदकों के प्रशिक्षण का पूरा न करना भी है. आवेदक वाहन सीखने के बाद प्रशिक्षण पूरा नहीं ले रहे थे और सर्टिफिकेट हासिल कर लेते है. इसपर सभी ड्राइविंग स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं जिससे अब ड्राइविंग स्कूल में आवेदक पूरा प्रशिक्षण करेंगे.

ड्राइविंग स्कूलों में लगेगी बायोमेट्रिक मशीन.

यह भी पढ़ें: स्टिंग मामला: हरीश रावत बोले- न्यायपालिका पर पूरा विश्वास, हर फैसला होगा मंजूर

वहीं, एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि जो मोटर ट्रेनिंग स्कूल में आवेदकों को 30 तीन का कोर्स कराना अनिवार्य होता है. प्रशिक्षण पूरा न करने की लगातार शिकायतें आ रही थीं, जिससे आवेदक प्रशिक्षण कार्यक्रम में यातायात की जानकारी नहीं ले रहे हैं. इसम मामले पर परिवहन आयुक्त की तरफ से एक पत्र जारी कर ट्रेनिंग स्कूल में एक हफ्ते के अंदर बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी. जिससे आवेदक प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से हाजिरी लगाएंगे.

देहरादून: नए व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद अब आरटीओ विभाग ड्राइविंग स्कूलों पर भी शिकंजा कसने जा रहा है. ड्राइविंग स्कूलों में ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेनिंग को लेकर मिल रही शिकायतों पर विभाग ने बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आवेदकों को प्रशिक्षण पूरा कराने की बात कही है.

ड्राइविंग स्कूलों पर आरटीओ के इस सख्त कदम उठाने का कारण आवेदकों के प्रशिक्षण का पूरा न करना भी है. आवेदक वाहन सीखने के बाद प्रशिक्षण पूरा नहीं ले रहे थे और सर्टिफिकेट हासिल कर लेते है. इसपर सभी ड्राइविंग स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं जिससे अब ड्राइविंग स्कूल में आवेदक पूरा प्रशिक्षण करेंगे.

ड्राइविंग स्कूलों में लगेगी बायोमेट्रिक मशीन.

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वहीं, एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि जो मोटर ट्रेनिंग स्कूल में आवेदकों को 30 तीन का कोर्स कराना अनिवार्य होता है. प्रशिक्षण पूरा न करने की लगातार शिकायतें आ रही थीं, जिससे आवेदक प्रशिक्षण कार्यक्रम में यातायात की जानकारी नहीं ले रहे हैं. इसम मामले पर परिवहन आयुक्त की तरफ से एक पत्र जारी कर ट्रेनिंग स्कूल में एक हफ्ते के अंदर बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी. जिससे आवेदक प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से हाजिरी लगाएंगे.

Intro:देहरादून मे संचालित हो रहे ड्राइविंग स्कूल के खिलाफ लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए आरटीओ के द्वारा ड्राइविंग स्कूल संचालको को दिशा निर्देश जारी किया गया है,ड्राइविंग स्कूल में आवेदकों के द्वारा आम लोगो को सही से जानकारी नहीं दी जा रही थी और प्रशिक्षण कार्य नहीं चलाया जा रहा है जिसको देखते हुए आरटीओ द्वारा ड्राइविंग स्कूल में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए गए है और एक सप्ताह के अंदर पूरा करने को कहा गया है!Body:शहर में बने ड्राइविंग स्कूल में कई लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेने की चक्कर में स्कूल में गाडी सिखने जाते है और एक महीने की ट्रेनिंग में कुछ ही दिन जाते है और उसके बाद ड्राइविंग स्कूल से वाहन चलाने का सटिफिकेट ले लिया करते है!लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योकि काफी दिनों से आरटीओ विभाग को ड्राइविंग स्कूल से लगातार शिकायत आ रही थी ड्राइविंग स्कूल में वाहन सिखने वाले आवेदक पूरा परीक्षण नहीं ले रहे थे और आखिर में सटिफिकेट हासिल कर लेते है लें आज से सभी ड्राइविंग स्कूल में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दी दिए गए जिससे अब ड्राइविंग स्कूल में आवेदक पूरा प्रशिक्षण करेगा!Conclusion:एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि जो मोटर ट्रेनिंग स्कूल होते है इसमें जो भी आवेदक जा रहे है उनको 30 तीन का कोर्स कराना अनिवार्य होता है,लेकिन लगातार शिकायते आ रही थी कि ट्रेनिंग स्कूल में आवेदक नही आते है जिससे आवेदक परीक्षण कार्यक्रम में यातायात की जानकारी नही ले रहा है।इसको देखते हुए परिवहन आयुक्त की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है कि सभी ट्रेनिंग स्कूल में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के लिए कहा गया था जिससे जो भी आवेदक परीक्षण ले रहा है उसकी अनिवार्य रूप से हाजिरी लगाई जाए।ओर आज परिवहन आयुक्त का पत्र आया है कि सभी ट्रेनिंग स्कूल ने बायोमेट्रिक मशीन लगाई है या नहीं,हमने एक हफ्ता का समय दिया है।

बाइट-अरविंद पांडे(एआरटीओ)
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