देहरादून: कोरोना संक्रमण के चलते इस साल मोहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा. भारत और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार समस्त धार्मिक गतिविधियां में जनमानस के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है. ऐसें में सुरक्षा के मद्देनजर 30 अगस्त को मोहर्रम के अवसर पर निकलने वाले जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है. वहीं, आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन और उत्तराखंड महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने मोहर्रम के दिन शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है. जिनमें संपूर्ण ऋषिकेश क्षेत्र के लिए उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, मसूरी क्षेत्र के लिए उप जिलाधिकारी मसूरी की ड्यूटी लगाई गई है. वहीं, विकास नगर क्षेत्र के लिए उप जिलाधिकारी विकासनगर, चकराता और त्यूणी क्षेत्र के लिए उप जिलाधिकारी चकराता, डोईवाला क्षेत्र के लिए उप जिलाधिकारी डोईवाला को तैनात किया गया है.
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उधर, सदर क्षेत्र के लिए उप जिलाधिकारी सदर और कालसी क्षेत्र के लिए उप जिलाधिकारी कालसी को तैनात किया गया है. जिलाधिकारी ने सभी मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने क्षेत्रों में मोहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए जरुरी दिशा-निर्देश दिए हैं.
जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना संकट के चलते मोहर्रम जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है. अगर मोहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति दी जाती है तो भारी संख्या में भीड़ जमा होने की वजह से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है.