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UKPSC: समूह 'ग' की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को राहत, आयु सीमा में 1 साल की छूट - सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह 'ग' के पदों के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को कोरोना काल में राहत दी है. आयोग ने कोरोना काल में चयन प्रक्रिया बाधित होने के चलते अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है.

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Published : Jul 26, 2021, 7:09 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड शासन की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है. इसके तहत सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से शासनादेश जारी किया गया है. शासनादेश में लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के समूह 'ग' के पदों के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को कोरोना काल में चयन प्रक्रिया बाधित होने के चलते अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी.

गौर हो, लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के जिन पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है लेकिन प्रारंभिक परीक्षा संपन्न नहीं हुई है, उन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी जाएगी. इसके तहत आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ाए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

पढ़ें- 2022 में कांग्रेस का चेहरा CM की शपथ ले, मैं ये काम पूरा करूंगा- हरदा

बता दें, शासनादेश में यह भी साफ किया गया है कि अगर किसी अभ्यर्थी को किसी पद विशेष के लिए एक बार आयु सीमा में राहत का लाभ दे दिया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्रकाशित होने वाली अगली विज्ञप्ति या चयन प्रक्रिया में दोबारा अधिकतम आयु सीमा में राहत नहीं दी जाएगी.

देहरादून: उत्तराखंड शासन की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है. इसके तहत सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से शासनादेश जारी किया गया है. शासनादेश में लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के समूह 'ग' के पदों के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को कोरोना काल में चयन प्रक्रिया बाधित होने के चलते अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी.

गौर हो, लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के जिन पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है लेकिन प्रारंभिक परीक्षा संपन्न नहीं हुई है, उन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी जाएगी. इसके तहत आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ाए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

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बता दें, शासनादेश में यह भी साफ किया गया है कि अगर किसी अभ्यर्थी को किसी पद विशेष के लिए एक बार आयु सीमा में राहत का लाभ दे दिया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्रकाशित होने वाली अगली विज्ञप्ति या चयन प्रक्रिया में दोबारा अधिकतम आयु सीमा में राहत नहीं दी जाएगी.

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