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1 अप्रैल से आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?, आसान शब्दों में यहां जानें सबकुछ

1 अप्रैल से देश में जो बदलाव (Changes from April 1st) लागू होने वाले हैं, उनमें बैंकिंग, टैक्स, कार कीमतों से जुड़े बदलाव आदि शामिल हैं. कुछ बदलाव वे हैं, जिनकी घोषणा बजट 2022 के दौरान हुई थी. आइए डालते हैं एक नजर इन सभी बदलावों पर...

New Financial Year
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Published : Mar 30, 2022, 3:55 PM IST

देहरादून: 1 अप्रैल से देश में नया वित्त वर्ष 2022-23 (New Financial Year) शुरू होने वाला है. नए वित्त वर्ष के साथ ही देश में कुछ नए नियम (New Rules from April 1) या यूं कहें कि कुछ बदलाव लागू हो जाएंगे हैं. इन बदलावों का असर देश के आम आदमी से लेकर अमीरों तक पर पड़ने वाला है.

भले ही हम नया साल एक जनवरी को मनाते हैं, लेकिन भारत में वित्त वर्ष एक अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है. इस अवधि में कंपनियों और व्यवसायों को अपनी आय बैलेंस शीट का रिकॉर्ड तैयार करना होता है, लेकिन इसके अलावा भी वित्त वर्ष में कई ऐसे बदलाव होते हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता हुए नजर आता है. इस वित्त वर्ष में भी ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है.
पढ़ें- भारत में सिटी समूह के उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण करेगा एक्सिस बैंक, सौदे की घोषणा जल्द होगी

दवाएं महंगी होने जा रही हैं: आपके और हमारे घर में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है, जिसके लिए हमें दवा लानी पड़ती है. ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 800 से ज्यादा दवाएं ऐसी हैं, जिनके दाम 1 अप्रैल 2022 से बढ़ने जा रहे हैं. इसमें एंटी बायोटिक से लेकर पेन किलर जैसी जरूरी दवाएं भी शामिल हैं.

क्रिप्टोकरेंसी पर लगेगा टैक्स: बजट 2022 में ऐलान हो चुका है कि क्रिप्टोकरेंसी समेत वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (Virtual Digital Assets) की बिक्री/ट्रान्सफर से होने वाली कमाई 30 फीसदी टैक्स (Taxation on Cryptocurrency) के दायरे में आएगी.
पढ़ें- शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 479 अंक चढ़ा, निफ्टी 17,468 के पार

साथ ही वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रान्सफर के दौरान अगर पेमेंट एक वित्त वर्ष में 10,000 रुपये से ज्यादा का रहा तो 1 फीसदी टीडीएस कटेगा. क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से होने वाले गेन पर 30 फीसदी टैक्स का नियम 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा, वहीं 10000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन पर 1 फीसदी टीडीएस का नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होगा. यह भी प्रस्ताव है कि क्रिप्टो पेमेंट पर टीडीएस के लिए थ्रेसहोल्ड लिमिट विशिष्ट व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये प्रति वर्ष होगी. इन खास लोगों में ऐसे व्यक्ति/एचयूएफ शामिल हैं जिनके लिए आयकर अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है.

Axis Bank का नया नियम: एक्सिस बैंक ने सेविंग्स अकाउंट के लिए एवरेज मंथली बैलेंस की लिमिट को 10000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है. बैंक के ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे। एक्सिक बैंक ने मेट्रो/अर्बन शहरों में ईजी सेविंग्‍स एंड इक्विलेंटट स्‍कीम्‍स की मिनिमम बैलेंस लिमिट को बढ़ाया है. यह बदलाव उन्हीं स्कीमों पर लागू होगा, जिनमें एवरेज बैलेंस 10000 रुपये जरूरी है.

गाड़ियां महंगी होने जा रही हैं: 1 अप्रैल से गाड़ियां भी महंगी होने जा रही हैं, जहां एक तरफ टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 2-2.5 फीसदी तक दाम बढ़ाने का फैसला किया है, तो वहीं टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भी अपने सभी प्रोडक्ट की कीमत 4 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है. इसके अलावा मर्सिडीज बेंज इंडिया अपनी सभी कारों के दाम बढ़ाने जा रही है. वहीं, बीएमडब्ल्यू भी 1 अप्रैल से अपनी सभी कारों की कीमत में 3.5 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है.
पढ़ें- दाम कम करने की कवायद : सरकार ने अरहर और उड़द के खुले आयात की अवधि एक साल और बढ़ाई

​होम लोन लेने वालों को झटका: सरकार ने बजट 2019 में आयकर कानून में नया सेक्शन 80EEA जोड़ा था. इस सेक्शन के तहत प्रावधान किया गया कि पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स कटौती का फायदा दिया जाएगा.

यह फायदा सेक्शन 24 के अंतर्गत होम लोन के ब्याज पर मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शन क्लेम के फायदे के इतर है. तब प्रावधान किया गया था कि सेक्शन 80EEA का फायदा केवल वही लोग ले सकेंगे, जिन्होंने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच लोन लिया हो. इसके बाद बजट 2020 में सरकार ने इस डेडलाइन को मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया और फिर बजट 2021 में इस राहत को और एक साल के लिए बढ़ा दिया गया. लेकिन बजट 2022 में इस सेक्शन को आगे के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया है और न ही अभी तक कोई नया अपडेट आया है. इसलिए हो सकता है कि 31 मार्च 2022 के बाद सेक्शन 80EEA का फायदा न मिले.

​म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम: 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान, चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे. म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज (एमएफयू) 31 मार्च 2022 से चेक-डिमांड ड्राफ्ट आदि के जरिए पेमेंट सुविधा को बंद करने जा रहा है. 1 अप्रैल, 2022 से म्‍यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ यूपीआई या नेटबैंकिंग के जरिए ही भुगतान करना होगा.

कुछ चीजें सस्ती, कुछ महंगी: बजट 2022 में कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क समेत तमाम शुल्क बढ़ाए और घटाए जाने की घोषणा हुई थी. घोषणा के अनुरूप 1 अप्रैल 2022 से कुछ चीजें महंगी हो सकती हैं और कुछ चीजों के दाम घट सकते हैं.

बजट 2022 में चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन चार्जर और जेम्स एंड ज्वैलरी, मेंथा ऑयल, फ्रोजन मसल्स, फ्रोजन स्क्विड, हींग, कोको बीन्स, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, सेल्युलर मोबाइल फोन के लिए कैमरा लेंस आदि पर शुल्क घटाने का ऐलान किया गया था. वहीं, कैपिटल गुड्स, विदेशी छाता, इमिटेशन ज्वैलरी, लाउडस्पीकर, हेडफोन और ईयरफोन, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, एक्स-रे मशीन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे आदि भी महंगे हो सकते हैं.

देहरादून: 1 अप्रैल से देश में नया वित्त वर्ष 2022-23 (New Financial Year) शुरू होने वाला है. नए वित्त वर्ष के साथ ही देश में कुछ नए नियम (New Rules from April 1) या यूं कहें कि कुछ बदलाव लागू हो जाएंगे हैं. इन बदलावों का असर देश के आम आदमी से लेकर अमीरों तक पर पड़ने वाला है.

भले ही हम नया साल एक जनवरी को मनाते हैं, लेकिन भारत में वित्त वर्ष एक अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है. इस अवधि में कंपनियों और व्यवसायों को अपनी आय बैलेंस शीट का रिकॉर्ड तैयार करना होता है, लेकिन इसके अलावा भी वित्त वर्ष में कई ऐसे बदलाव होते हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता हुए नजर आता है. इस वित्त वर्ष में भी ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है.
पढ़ें- भारत में सिटी समूह के उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण करेगा एक्सिस बैंक, सौदे की घोषणा जल्द होगी

दवाएं महंगी होने जा रही हैं: आपके और हमारे घर में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है, जिसके लिए हमें दवा लानी पड़ती है. ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 800 से ज्यादा दवाएं ऐसी हैं, जिनके दाम 1 अप्रैल 2022 से बढ़ने जा रहे हैं. इसमें एंटी बायोटिक से लेकर पेन किलर जैसी जरूरी दवाएं भी शामिल हैं.

क्रिप्टोकरेंसी पर लगेगा टैक्स: बजट 2022 में ऐलान हो चुका है कि क्रिप्टोकरेंसी समेत वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (Virtual Digital Assets) की बिक्री/ट्रान्सफर से होने वाली कमाई 30 फीसदी टैक्स (Taxation on Cryptocurrency) के दायरे में आएगी.
पढ़ें- शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 479 अंक चढ़ा, निफ्टी 17,468 के पार

साथ ही वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रान्सफर के दौरान अगर पेमेंट एक वित्त वर्ष में 10,000 रुपये से ज्यादा का रहा तो 1 फीसदी टीडीएस कटेगा. क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से होने वाले गेन पर 30 फीसदी टैक्स का नियम 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा, वहीं 10000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन पर 1 फीसदी टीडीएस का नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होगा. यह भी प्रस्ताव है कि क्रिप्टो पेमेंट पर टीडीएस के लिए थ्रेसहोल्ड लिमिट विशिष्ट व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये प्रति वर्ष होगी. इन खास लोगों में ऐसे व्यक्ति/एचयूएफ शामिल हैं जिनके लिए आयकर अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है.

Axis Bank का नया नियम: एक्सिस बैंक ने सेविंग्स अकाउंट के लिए एवरेज मंथली बैलेंस की लिमिट को 10000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है. बैंक के ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे। एक्सिक बैंक ने मेट्रो/अर्बन शहरों में ईजी सेविंग्‍स एंड इक्विलेंटट स्‍कीम्‍स की मिनिमम बैलेंस लिमिट को बढ़ाया है. यह बदलाव उन्हीं स्कीमों पर लागू होगा, जिनमें एवरेज बैलेंस 10000 रुपये जरूरी है.

गाड़ियां महंगी होने जा रही हैं: 1 अप्रैल से गाड़ियां भी महंगी होने जा रही हैं, जहां एक तरफ टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 2-2.5 फीसदी तक दाम बढ़ाने का फैसला किया है, तो वहीं टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भी अपने सभी प्रोडक्ट की कीमत 4 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है. इसके अलावा मर्सिडीज बेंज इंडिया अपनी सभी कारों के दाम बढ़ाने जा रही है. वहीं, बीएमडब्ल्यू भी 1 अप्रैल से अपनी सभी कारों की कीमत में 3.5 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है.
पढ़ें- दाम कम करने की कवायद : सरकार ने अरहर और उड़द के खुले आयात की अवधि एक साल और बढ़ाई

​होम लोन लेने वालों को झटका: सरकार ने बजट 2019 में आयकर कानून में नया सेक्शन 80EEA जोड़ा था. इस सेक्शन के तहत प्रावधान किया गया कि पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स कटौती का फायदा दिया जाएगा.

यह फायदा सेक्शन 24 के अंतर्गत होम लोन के ब्याज पर मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शन क्लेम के फायदे के इतर है. तब प्रावधान किया गया था कि सेक्शन 80EEA का फायदा केवल वही लोग ले सकेंगे, जिन्होंने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच लोन लिया हो. इसके बाद बजट 2020 में सरकार ने इस डेडलाइन को मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया और फिर बजट 2021 में इस राहत को और एक साल के लिए बढ़ा दिया गया. लेकिन बजट 2022 में इस सेक्शन को आगे के लिए एक्सटेंड नहीं किया गया है और न ही अभी तक कोई नया अपडेट आया है. इसलिए हो सकता है कि 31 मार्च 2022 के बाद सेक्शन 80EEA का फायदा न मिले.

​म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम: 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान, चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे. म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज (एमएफयू) 31 मार्च 2022 से चेक-डिमांड ड्राफ्ट आदि के जरिए पेमेंट सुविधा को बंद करने जा रहा है. 1 अप्रैल, 2022 से म्‍यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ यूपीआई या नेटबैंकिंग के जरिए ही भुगतान करना होगा.

कुछ चीजें सस्ती, कुछ महंगी: बजट 2022 में कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क समेत तमाम शुल्क बढ़ाए और घटाए जाने की घोषणा हुई थी. घोषणा के अनुरूप 1 अप्रैल 2022 से कुछ चीजें महंगी हो सकती हैं और कुछ चीजों के दाम घट सकते हैं.

बजट 2022 में चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन चार्जर और जेम्स एंड ज्वैलरी, मेंथा ऑयल, फ्रोजन मसल्स, फ्रोजन स्क्विड, हींग, कोको बीन्स, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, सेल्युलर मोबाइल फोन के लिए कैमरा लेंस आदि पर शुल्क घटाने का ऐलान किया गया था. वहीं, कैपिटल गुड्स, विदेशी छाता, इमिटेशन ज्वैलरी, लाउडस्पीकर, हेडफोन और ईयरफोन, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, एक्स-रे मशीन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे आदि भी महंगे हो सकते हैं.

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