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नए मोटर व्हीकल एक्ट पर DG लॉ एंड आर्डर बोले- खौफ में न रहे जनता - Dehradun News

उत्तराखंड में नए मोटर व्हीकल एक्ट अधिसूचना जारी होने के बाद से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चालान कार्रवाई हुई शुरू. ऐसे में अब भारी चालान से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन कर जुर्माना राशि से बचा जा सकता है.

New Motor Vehicle Act implemented in Dehradun.
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Published : Sep 25, 2019, 9:36 PM IST

Updated : Sep 25, 2019, 10:36 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में नए मोटर व्हीकल एक्ट अधिसूचना जारी होने के बाद से नए नियम शर्तों के मुताबिक चालान कार्रवाई शुरू कर दी गई है. लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जारी कई जुर्माना राशियां उत्तराखंड में 50 प्रतिशत कम की गई है. ऐसे में अब भारी चालान से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन कर जुर्माना राशि से बचा जा सकता है.

दून में लागू हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट.

बता दें कि नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उत्तराखंड में कंपाउंडिंग के नए रूल के आधार पर चालान काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ट्रैफिक उल्लंघन और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में शराब पीकर गाड़ी चलाना, रैश ड्राइविंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीड सहित अन्य तरह यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा.

पुलिस महानिदेशक अपराध व कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस किसी भी वाहन चालक को परेशान नहीं करेगी. इस विषय को लेकर प्रदेशभर की पुलिस को सख्त लिखित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

ये भी पढ़े: क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में शामिल 11 साल की रिद्धिमा पांडे, UN में दर्ज कराई है शिकायत

साथ ही डीजी अशोक कुमार ने बताया कि नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक को कंट्रोल करने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस की इंफोस्मार्ट जरूरी है. ऐसे में जनता किसी भी खौफ में ना आए. ट्रैफिक नियमों का पालन कर पुलिस को अपना सहयोग देना ही जनता के लिए समझदारी है. साथ ही बताया कि अभी प्रदेश के कई जिलों में ई-चालान व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं है. ऐसे में पुराने चालन व्यवस्था से ही चालान काटने की कार्रवाई होगी.

देहरादून: उत्तराखंड में नए मोटर व्हीकल एक्ट अधिसूचना जारी होने के बाद से नए नियम शर्तों के मुताबिक चालान कार्रवाई शुरू कर दी गई है. लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जारी कई जुर्माना राशियां उत्तराखंड में 50 प्रतिशत कम की गई है. ऐसे में अब भारी चालान से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन कर जुर्माना राशि से बचा जा सकता है.

दून में लागू हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट.

बता दें कि नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उत्तराखंड में कंपाउंडिंग के नए रूल के आधार पर चालान काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ट्रैफिक उल्लंघन और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में शराब पीकर गाड़ी चलाना, रैश ड्राइविंग, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीड सहित अन्य तरह यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा.

पुलिस महानिदेशक अपराध व कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस किसी भी वाहन चालक को परेशान नहीं करेगी. इस विषय को लेकर प्रदेशभर की पुलिस को सख्त लिखित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

ये भी पढ़े: क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में शामिल 11 साल की रिद्धिमा पांडे, UN में दर्ज कराई है शिकायत

साथ ही डीजी अशोक कुमार ने बताया कि नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक को कंट्रोल करने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस की इंफोस्मार्ट जरूरी है. ऐसे में जनता किसी भी खौफ में ना आए. ट्रैफिक नियमों का पालन कर पुलिस को अपना सहयोग देना ही जनता के लिए समझदारी है. साथ ही बताया कि अभी प्रदेश के कई जिलों में ई-चालान व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं है. ऐसे में पुराने चालन व्यवस्था से ही चालान काटने की कार्रवाई होगी.

Intro:summary_उत्तराखंड में नए मोटर व्हीकल एक्ट अधिसूचना जारी होने के बाद-ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चालान कार्रवाई शुरू,नए संसोधित मोटर व्हीकल एक्ट से ख़ौफ में ना आये जनता:पुलिस.

उत्तराखंड राज्य में भी संशोधित नए मोटर व्हीकल एक्ट अधिसूचना जारी होने के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ नए नियम शर्तों के मुताबिक चालान कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं। हालांकि यातायात नियमों के उल्लंघन मामले में केंद्र सरकार द्वारा जुर्माना तय राशि का उत्तराखंड में कई धाराओं में जुर्माना राशि को 50 प्रतिशत तक कम किया गया है। ऐसे में अब 500 रुपए शुरू होने वाले से चालान 1000 रुपये तक की कैटिगरी में ज्यादातर चालान काटे जाएंगे। यानी अब ₹100 वाला कोई चालान नहीं रह गया है। ऐसे में अब बड़े चालान से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन कर जुर्माना राशि से बचा जा सकता है।


Body:चालान काटने के नाम पर जनता को किसी भी अनावश्यक रूप में पुलिस परेशान नहीं करेंगी- पुलिस मुख्यालय

नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उत्तराखंड में कंपाउंडिंग के नए रूल के आधार पर चालान काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक उल्लंघन और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में शराब पीकर गाड़ी चलाना, रैश ड्राइविंग,ओवर लोडिंग,ओवर स्पीड सहित अन्य तरह यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ पहले से भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया गया है कि अनावश्यक रूप में पुलिस किसी भी वाहन चालक को परेशान नहीं करेगी इस विषय को लेकर प्रदेशभर की पुलिस को सख्त लिखित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

बाइट- अशोक कुमार, महानिदेशक अपराधों कानून व्यवस्था उत्तराखंड

ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही चालान से बचने की समझदारी:DG, LO

उधर उत्तराखंड में नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद पुलिस मुख्यालय के सम्बंधित आलाधिकारियों के मुताबिक जनता को किसी भी भय में आने की जरूरत नहीं है। चालान राशि से बचने के लिए लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने पर ध्यान देना होगा... जो इन ट्रैफिक नियमों को सुरक्षा की दृष्टि से पालन करेगा उसको किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं।
डीजी अशोक कुमार के मुताबिक नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक को कंट्रोल करने व सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस की इंफोस्मार्ट जरूरी है.. ऐसे में जनता किसी भी ख़ौफ़ में ना आये.. ट्रैफिक नियमों का पालन कर पुलिस को अपना सहयोग देना ही समझदारी है.

बाइट- अशोक कुमार, महानिदेशक अपराधों कानून व्यवस्था उत्तराखंड


Conclusion:पुलिस मुख्यालय की ओर से उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के पुलिस को इस बात की सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी अनावश्यक रूप से जनता को चालान काटने के नाम पर परेशान ना किया जाए। डीजी अशोक कुमार के मुताबिक अभी प्रदेश के कई जिलों में e-challan व्यवस्था पूरी तरह से बाहर नहीं है ऐसे में पुराने चालन व्यवस्था से ही चालान काटने की कार्यवाही होगी।
Last Updated : Sep 25, 2019, 10:36 PM IST
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