देहरादून: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिसमें सभी न्यायालय जिला मुख्यालय देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला और चकराता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.
राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, व्यवहारिक और कुटुंब न्यायालयों के मामले, धारा 138 एनआई एक्ट संबंधित मामले, बैंक और ऋण वसूली से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधित मामले, दीवानी, राजस्व और श्रम संबंधित वाद, भूमि अर्जन के वाद, विद्युत, जलकर बिलों के मामले, राजस्व संबंधित वाद, वेतन भत्ते और सेवानिवृत्ति से संबंधित वाद सहित अन्य मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जा सकते हैं, उसका निपटारा किया जाएगा.
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लोक अदालत में 10 दिसंबर तक ऑनलाइन या फिर वकील के द्वारा आवेदन कर सकते हैं. सिविल जज और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नेहा कुशवाहा ने बताया लोक अदालत में कोई फाइनल निर्णय होता है तो उसकी कोई अपील नहीं होती. वह निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्य होता है. उसके बाद कोई भी पक्ष मुकर नहीं सकता. इस लोक अदालत से समय बचता है. साथ ही पक्षकारों की फीस भी बचती है, इसलिए लोक अदालत जनता के लिए बहुत फायदेमंद है.
उन्होंने कहा इस बार उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए हैं कि सभी कोर्ट खुली हुई हैं, लोक अदालत इस बार वर्चुअल न होकर कोर्ट में होगी. वहीं, अगर कोई मेल पर आवेदन कर रहा है तो उसका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा.