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नैनीताल HC ने परिवहन निगम कर्मचारियों के लंबित वेतन मामले में सुनाया फैसला - उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों को मिलेगी वेतन

वेतन को लेकर उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.

Uttarakhand Transport Corporation news
उत्तराखंड परिवहन निगम
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Published : Nov 6, 2020, 9:55 PM IST

देहरादून: बीते पांच माह से वेतन न मिलने से परेशान चल रहे उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंधन को अगले 4 दिनों में कर्मचारियों के जून माह के वेतन का भुगतान करने को कहा गया है.

बता दें कि निगम प्रबंधन की ओर से अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न किए जाने के चलते उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी की ओर से उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट याचिका डाली गई थी. जिसमें लंबित वेतन का भुगतान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से उत्तराखंड परिवहन को मिलने वाली परिसंपत्तियों के बंटवारे की धनराशि से करने की बात कही गई थी.

पढ़ें- बाणगंगा नदी में हो रहे अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर सुनाए गए फैसले में उत्तराखंड परिवहन निगम को जहां अलगे 4 दिन के भीतर कर्मचारियों के जून माह के वेतन का भुगतान करने को कहा गया है तो वहीं, उच्च न्यायालय की ओर से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को तीन सप्ताह में उत्तराखंड परिवहन निगम को दिए जाने वाले 27 करोड़ 63 लाख रुपए का भुगतान करने कहा गया है.

इसके अलावा उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड शासन पर विभिन्न मदों में बकाया धनराशि 79 करोड़ के संबंध में आगामी तिथि तक भुगतान करने या उसका जवाब दाखिल करने का आदेश पारित किया है.

देहरादून: बीते पांच माह से वेतन न मिलने से परेशान चल रहे उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंधन को अगले 4 दिनों में कर्मचारियों के जून माह के वेतन का भुगतान करने को कहा गया है.

बता दें कि निगम प्रबंधन की ओर से अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न किए जाने के चलते उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी की ओर से उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट याचिका डाली गई थी. जिसमें लंबित वेतन का भुगतान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से उत्तराखंड परिवहन को मिलने वाली परिसंपत्तियों के बंटवारे की धनराशि से करने की बात कही गई थी.

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उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर सुनाए गए फैसले में उत्तराखंड परिवहन निगम को जहां अलगे 4 दिन के भीतर कर्मचारियों के जून माह के वेतन का भुगतान करने को कहा गया है तो वहीं, उच्च न्यायालय की ओर से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को तीन सप्ताह में उत्तराखंड परिवहन निगम को दिए जाने वाले 27 करोड़ 63 लाख रुपए का भुगतान करने कहा गया है.

इसके अलावा उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड शासन पर विभिन्न मदों में बकाया धनराशि 79 करोड़ के संबंध में आगामी तिथि तक भुगतान करने या उसका जवाब दाखिल करने का आदेश पारित किया है.

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