मसूरी: अनलॉक-2 में सरकार द्वारा गेस्ट हाउस और होमस्टे संचालन को लेकर जारी एडवाइजरी को देखते हुए कोतवाल देवेंद्र असवाल ने एक बैठक आयोजन की. जिसमें सोशल-डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया. इस मौके पर देवेंद्र असवाल ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइस के बारे में गेस्ट हाउस और होमस्टे के संचालकों को जानकारी देने के साथ नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही.
मसूरी कोतवाल देवेंद्र चौहान ने कहा कि अनलॉक-2 में सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोरोना के नियमों में कई संशोधन किए हैं. वहीं, नियमों का पालन कर गेस्ट हाउस और होमस्टे संचालक कर सकते है. सरकार द्वारा चिन्हित 31 शहरों से लोगों को मसूरी आने की अनुमति नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर अन्य राज्यों से लोग मसूरी आते हैं तो उनको सात दिन का इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन होना अनिवार्य है. वहीं अगर कोई व्यक्ति क्वारंटाइन से होकर मसूरी आ रहे हैं तो उसके पास उसका प्रमाण होना जरूरी है.
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उन्होंने बताया कि गेस्ट हाउस और होमस्टे संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों में कोरोना के नियमों के अनुसार सैनिटाइजर, मास्क और ग्लब्स रखना जरूरी है. वहीं, पर्यटकों को खाना या आदि सर्विस देने के लिए पीपीटी किट पहनना अनिवार्य है. जिससे कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. उन्होंने कहा कि अगर कोई भी होमस्टे और गेस्ट हाउस चालक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.