ETV Bharat / state

पैसों के लिए गिरवी रखा मोबाइल, फिर विवाद में की हत्या, अब कोर्ट से सुनाई उम्रकैद - Murder over mobile in Dehradun

मोबाइल को लेकर हुई हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. आरोपी के खिलाफ अभियोजन की ओर से 17 गवाह पेश किए गए, जबकि 17 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए. जिसके बाद आरोपी को ये सजा सुनाई गई.

Life imprisonment for murderer in Dehradun
देहरादून में मोबाइल को लेकर हत्या
author img

By

Published : May 31, 2023, 3:13 PM IST

देहरादून: फरवरी 2014 में गिरवी रखे मोबाइल को लेकर हुए झगड़े में युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने के दोषी को अपर जिला जज सप्तम अंजली नौटियाल की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. दोषी के अन्य साथियों के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा है.

बता दें फरवरी 2014 में तरुण निवासी अंबेडकर मार्ग डालनवाला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका भाई नितिन मजदूरी का काम करता था. उसने अपने एक साथी मनोज को रुपए देकर उसका मोबाइल अपने पास गिरवी रखा. 2 फरवरी 2014 को नितिन रिस्पना नदी की ओर गया. इसी दौरान उसके साथी मनोज, बबलू, अंकित, संदीप, बंटी और एक नाबालिग वहां पहुंचे. इन सभी ने नितिन से मोबाइल छीनने का प्रयास किया. इस दौरान नितिन वहां से भाग निकला. नितिन का पीछा करते हुए सभी ने उसे रतन चौक पर घेर लिया. जहां मनोज और उसके साथियों ने नितिन के पेट और सीने पर चाकू से कई वार किये. जिसमें नितिन गंभीर रूप से घायल हो गया. नितिन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पढ़ें- बहादराबाद में मिला अधजला शव, दोनों हाथ भी हैं कटे, जमीन के विवाद में हत्या की आशंका

नितिन के भाई की तहरीर के आधार पर थाना डालनवाला में मनोज और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने नितिन की हत्या के अगले दिन ही मुख्य आरोपी मनोज को गिरफ्तार किया. सबसे पहले मनोज के खिलाफ मई 2014 में चार्जशीट दाखिल की गई. शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल ने बताया अभियोजन की ओर से 17 गवाह पेश किए गए, जबकि 17 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए. इन गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मनोज कुमार को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. मनोज 3 फरवरी 2014 से जेल में बंद है. साथ ही इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग चार्जशीट भी दाखिल की. अभी मुख्य आरोपी को सजा सुनाई गई है, बाकी के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा है.

देहरादून: फरवरी 2014 में गिरवी रखे मोबाइल को लेकर हुए झगड़े में युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने के दोषी को अपर जिला जज सप्तम अंजली नौटियाल की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. दोषी के अन्य साथियों के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा है.

बता दें फरवरी 2014 में तरुण निवासी अंबेडकर मार्ग डालनवाला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका भाई नितिन मजदूरी का काम करता था. उसने अपने एक साथी मनोज को रुपए देकर उसका मोबाइल अपने पास गिरवी रखा. 2 फरवरी 2014 को नितिन रिस्पना नदी की ओर गया. इसी दौरान उसके साथी मनोज, बबलू, अंकित, संदीप, बंटी और एक नाबालिग वहां पहुंचे. इन सभी ने नितिन से मोबाइल छीनने का प्रयास किया. इस दौरान नितिन वहां से भाग निकला. नितिन का पीछा करते हुए सभी ने उसे रतन चौक पर घेर लिया. जहां मनोज और उसके साथियों ने नितिन के पेट और सीने पर चाकू से कई वार किये. जिसमें नितिन गंभीर रूप से घायल हो गया. नितिन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पढ़ें- बहादराबाद में मिला अधजला शव, दोनों हाथ भी हैं कटे, जमीन के विवाद में हत्या की आशंका

नितिन के भाई की तहरीर के आधार पर थाना डालनवाला में मनोज और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने नितिन की हत्या के अगले दिन ही मुख्य आरोपी मनोज को गिरफ्तार किया. सबसे पहले मनोज के खिलाफ मई 2014 में चार्जशीट दाखिल की गई. शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल ने बताया अभियोजन की ओर से 17 गवाह पेश किए गए, जबकि 17 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए. इन गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मनोज कुमार को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. मनोज 3 फरवरी 2014 से जेल में बंद है. साथ ही इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग चार्जशीट भी दाखिल की. अभी मुख्य आरोपी को सजा सुनाई गई है, बाकी के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.