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प्रदेश के 38 मान्यता प्राप्त गौ सदनों को दी गई ढ़ाई करोड़ की अनुदान राशि - Uttarakhand Animal Husbandry Department

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या द्वारा गोहत्या पर रोक लगाने व संरक्षण के लिए अधिनियम 2007 पारित किया गया.साथ ही कार्यक्रम में रेखा आर्य ने गोवंश को लाभकारी बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए.

dehradun
गोसदन अनुदान एवं सम्मान समारोह
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Published : Aug 28, 2021, 7:34 AM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून के मोथरोवाला स्थित पशुधन भवन के सभागार कक्ष में साल 2021-22 के वार्षिक गौ सदन अनुदान एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान प्रदेश के सभी 13 जनपदों के 38 मान्यता प्राप्त गौ सदनों को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने ढ़ाई करोड़ रूपए की धनराशि अनुदान में दी. साथ ही कार्यक्रम में रेखा आर्य ने गोवंश को लाभकारी बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए.

कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गोहत्या पर रोक लगाने तथा समस्त गोवंश का संरक्षण करने के लिए उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 पारित किया गया है. इसके तहत अलाभकर गोवंश जिनमें निराश्रित, वृद्ध, बीमार, घायल, विकलांग, अनुत्पादक शामिल हैं. इसके अलावा पुलिस-प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त गोवंश भी इसके अंतर्गत आते हैं. ऐसे सभी गोवंश को गैर सरकारी पशुकल्याण संस्थाओं के माध्यम से शरण देने पर प्रोत्साहन के रूप में अनुदान दिया जाता है.

पढ़ें- पुलिसकर्मियों को एकमुश्त मिलेगी 10 हजार प्रोत्साहन राशि, CM ने भू-कानून पर लिया ये बड़ा फैसला

इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि साल 2017 से पूर्व गौ सदनों में अनुदान की स्थिति सही नहीं थी. लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार ने गौ सदनों के संरक्षण के लिए नियमावली में भी परिवर्तन किया. वहीं, उनका प्रयास रहेगा कि अगले वित्तीय वर्ष में गौ सदनों को दी जाने वाली अनुदान राशि को और अधिक बढ़ाया जाए. जिससे गौ सदनों के सहयोग से सड़कों पर आवारा घूमने वाले अलाभकारी गोवंश को लाभकारी बनाया जा सके.

देहरादून: राजधानी देहरादून के मोथरोवाला स्थित पशुधन भवन के सभागार कक्ष में साल 2021-22 के वार्षिक गौ सदन अनुदान एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान प्रदेश के सभी 13 जनपदों के 38 मान्यता प्राप्त गौ सदनों को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने ढ़ाई करोड़ रूपए की धनराशि अनुदान में दी. साथ ही कार्यक्रम में रेखा आर्य ने गोवंश को लाभकारी बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए.

कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गोहत्या पर रोक लगाने तथा समस्त गोवंश का संरक्षण करने के लिए उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 पारित किया गया है. इसके तहत अलाभकर गोवंश जिनमें निराश्रित, वृद्ध, बीमार, घायल, विकलांग, अनुत्पादक शामिल हैं. इसके अलावा पुलिस-प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त गोवंश भी इसके अंतर्गत आते हैं. ऐसे सभी गोवंश को गैर सरकारी पशुकल्याण संस्थाओं के माध्यम से शरण देने पर प्रोत्साहन के रूप में अनुदान दिया जाता है.

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इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि साल 2017 से पूर्व गौ सदनों में अनुदान की स्थिति सही नहीं थी. लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार ने गौ सदनों के संरक्षण के लिए नियमावली में भी परिवर्तन किया. वहीं, उनका प्रयास रहेगा कि अगले वित्तीय वर्ष में गौ सदनों को दी जाने वाली अनुदान राशि को और अधिक बढ़ाया जाए. जिससे गौ सदनों के सहयोग से सड़कों पर आवारा घूमने वाले अलाभकारी गोवंश को लाभकारी बनाया जा सके.

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