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खुली मीट की दुकानों पर प्रशासन ने की कार्रवाई, थमाया नोटिस

लॉकडाउन के चलते खाद्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने मीट की दुकानों पर छापेमारी की. इस दौरान नियम विरुद्ध पाए गए मीट विक्रेता का चालान किया गया.

rishikesh
मांस की दुकान
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Published : Apr 28, 2020, 11:19 PM IST

Updated : May 25, 2020, 8:03 PM IST

ऋषिकेश: नगर में खाद्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने मीट की दुकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की. लॉकडाउन के चलते नियमों के विरुद्ध खुलने वाली मीट की दुकानों पर छापेमारी के बाद चालान व नोटिस की कार्रवाई की गई.

खुली मीट की दुकानों पर प्रशासन ने की कार्रवाई

लॉकडाउन के चलते खाद्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने मीट की दुकानों पर छापेमारी की. लॉकडाउन के चलते नियमों के विरुद्ध दुकानें खोलने वालों पर चालान एवं नोटिस की कार्रवाई की गई. आशुतोष नगर के पास दो मीट की दुकानें नियमों के विरुद्ध पाई गई. जिन पर प्रशासन ने कार्रवाई की. वहीं, चेतावनी दी गई कि अगर यह दुकान फिर खुली मिली तो दुकान संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

पढ़ें: लॉकडाउनः घरों में लोग, सड़कों पर हाथी

खाद्य निरीक्षक संजय तिवारी ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती रहेगी. उन्होंने कहा कि सभी मांस की दुकान चलाने वालों को आदेशित किया गया है कि मांस केवल स्लॉटर हाउस का कटा हुआ बिक्री किया जाएगा. कोई भी अपनी दुकान में मांस नहीं काटेगा.

ऋषिकेश: नगर में खाद्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने मीट की दुकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की. लॉकडाउन के चलते नियमों के विरुद्ध खुलने वाली मीट की दुकानों पर छापेमारी के बाद चालान व नोटिस की कार्रवाई की गई.

खुली मीट की दुकानों पर प्रशासन ने की कार्रवाई

लॉकडाउन के चलते खाद्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने मीट की दुकानों पर छापेमारी की. लॉकडाउन के चलते नियमों के विरुद्ध दुकानें खोलने वालों पर चालान एवं नोटिस की कार्रवाई की गई. आशुतोष नगर के पास दो मीट की दुकानें नियमों के विरुद्ध पाई गई. जिन पर प्रशासन ने कार्रवाई की. वहीं, चेतावनी दी गई कि अगर यह दुकान फिर खुली मिली तो दुकान संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

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खाद्य निरीक्षक संजय तिवारी ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती रहेगी. उन्होंने कहा कि सभी मांस की दुकान चलाने वालों को आदेशित किया गया है कि मांस केवल स्लॉटर हाउस का कटा हुआ बिक्री किया जाएगा. कोई भी अपनी दुकान में मांस नहीं काटेगा.

Last Updated : May 25, 2020, 8:03 PM IST
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