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हत्या और लूट मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास, सात साल पुराना है मामला

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद ने वर्ष 2012 के प्रॉपर्टी डीलर योगेंद्र मित्तल हत्याकांड व लूट मामले के चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Nov 1, 2019, 10:52 AM IST

विकासनगर: सात साल पुराने लूट और हत्या मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को अलग-अलग सजा सुनाई है. हत्या के मामले में जहां आरोपियों पर आजीवन कारावास और 25 -25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया. वहीं लूट मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद ने साल 2012 के प्रॉपर्टी डीलर योगेंद्र मित्तल हत्याकांड लूट मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया गया है. पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर योगेंद्र हत्याकांड में नदीम, आसिफ उर्फ सलीम, निजाम उर्फ छोटू और महक वीर सिंह गुर्जर को पकड़ा था. जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा 18 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया.

पढे़ं- राजधानी में बुजुर्ग महिला की हत्या कर बदमाशों ने घर में की लूट, शहरभर में पुलिस की नाकाबंदी

मामले की सुनावई करते हुए बीते गुरुवार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद ने हत्या के मामले में सभी चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 -25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. वहीं दूसरे लूट मामले में दोषियों को 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

विकासनगर: सात साल पुराने लूट और हत्या मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को अलग-अलग सजा सुनाई है. हत्या के मामले में जहां आरोपियों पर आजीवन कारावास और 25 -25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया. वहीं लूट मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद ने साल 2012 के प्रॉपर्टी डीलर योगेंद्र मित्तल हत्याकांड लूट मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया गया है. पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर योगेंद्र हत्याकांड में नदीम, आसिफ उर्फ सलीम, निजाम उर्फ छोटू और महक वीर सिंह गुर्जर को पकड़ा था. जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा 18 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया.

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मामले की सुनावई करते हुए बीते गुरुवार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद ने हत्या के मामले में सभी चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 -25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. वहीं दूसरे लूट मामले में दोषियों को 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

Intro:विकासनगर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने 7 वर्ष पूर्व विकास नगर में हुई लूट और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए चारों अभियुक्तों को विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग सजा सुनाई चारों अभियुक्तों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 25 -25 हजार रूपए का अर्थदंड और लूट के मामले में 10 वर्ष की कठोर कारावास और दस हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है.


Body:अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद ने वर्ष 2012 के प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में लूट मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया है पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर योगेंद्र हत्याकांड में नदीम पुत्र मोहम्मद कासिम निवासी शेरकोट जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश आसिफ उर्फ सलीम पुत्र कयूम निवासी शेरकोट बिजनौर उत्तर प्रदेश निजाम उर्फ छोटू पुत्र रसीद निवासी नई बस्ती थाना जसपुर उधम सिंह नगर महक वीर सिंह गुर्जर पुत्र अभय सिंह निवासी सुल्तानपुर थाना हल्दौर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश को पकड़ा पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में पेश की जिला शासकीय अधिवक्ता ने 18 गवाहों को न्यायालय में पेश किया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद ने कोर्ट में पेश किए गए गवाह नक्शा नजरी बरामदगी नोट जेवरात आरोपितों के अधिवक्ता व शासकीय अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद नदीम, आसिफ ,निजाम , महक वीर को हत्या लूट व शस्त्र अधिनियम का दोषी करार दिया गुरुवार को एडीजे नसीम अहमद ने हत्या के मामले में सभी चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई


Conclusion:हत्या के मामले में चारों अभियुक्तों को 25 -25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया वह लूट के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10000 का अर्थदंड भी लगाया
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