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DL धारकों को बड़ी राहत, किसी भी जिले में बनवा सकते हैं लाइसेंस - लाइसेंस का नवीनीकरण

सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को लेकर बड़ी राहत दी है. अब ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद आवेदक अपने राज्य के किसी भी जिले में अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकते हैं.

Ministry of Road Transport
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Published : Apr 6, 2021, 8:16 PM IST

देहरादूनः सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को राहत देते हुए निर्णय लिया है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद आवेदक अपने राज्य के किसी भी जिले में अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकता है. सड़क परिवहन मंत्रालय के इस निर्णय के बाद हज़ारों लोगों को राहत मिलने वाली है. साथ ही भारी वाहनों का पंजीकरण और फिटनेस के लिए आरटीओ जाना पड़ता था, लेकिन अब भारी वाहनों को आरटीओ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैन्यूफैक्चरर या फिर मैन्यूफैक्चरर डीलर ही पंजीकरण और फिटनेस कराकर देगा.

ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि किसी युवक को पढ़ाई या फिर नौकरी के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है और शहर में वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है. जिसके चलते वह युवक उसी शहर में अपना लाइसेंस बनवा लेते हैं. उसके बाद ऐसे युवक किसी अन्य जिले में बस गए और लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें वापस उसी जिले में अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जाना पड़ता था. वहीं, सड़क परिवहन मंत्रालय इस समस्या को लेकर राहत दी है. अब ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म होगी तो वह अपने राज्य के जिस जिले के होंगे, वहीं, अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकेंगे और लाइसेंस नवीनीकरण के लिए किसी भी आरटीओ कार्यलय में जाकर बनवा सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय में मनाया गया भाजपा का स्थापना दिवस

आरटीओ दिनेश पठोई ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म हो गई, तो आवेदक अपने राज्य के किसी भी जिले में अपनी लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकता है.

देहरादूनः सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को राहत देते हुए निर्णय लिया है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद आवेदक अपने राज्य के किसी भी जिले में अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकता है. सड़क परिवहन मंत्रालय के इस निर्णय के बाद हज़ारों लोगों को राहत मिलने वाली है. साथ ही भारी वाहनों का पंजीकरण और फिटनेस के लिए आरटीओ जाना पड़ता था, लेकिन अब भारी वाहनों को आरटीओ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैन्यूफैक्चरर या फिर मैन्यूफैक्चरर डीलर ही पंजीकरण और फिटनेस कराकर देगा.

ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि किसी युवक को पढ़ाई या फिर नौकरी के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है और शहर में वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है. जिसके चलते वह युवक उसी शहर में अपना लाइसेंस बनवा लेते हैं. उसके बाद ऐसे युवक किसी अन्य जिले में बस गए और लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें वापस उसी जिले में अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जाना पड़ता था. वहीं, सड़क परिवहन मंत्रालय इस समस्या को लेकर राहत दी है. अब ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म होगी तो वह अपने राज्य के जिस जिले के होंगे, वहीं, अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकेंगे और लाइसेंस नवीनीकरण के लिए किसी भी आरटीओ कार्यलय में जाकर बनवा सकते हैं.

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आरटीओ दिनेश पठोई ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म हो गई, तो आवेदक अपने राज्य के किसी भी जिले में अपनी लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकता है.

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