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20 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने का आखिरी मौका - नगर निगम देहरादून न्यूज

देहरादून नगर निगम ने 50 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स जमा करने का लक्ष्य रखा था, जिसके सापेक्ष वो अभीतक सिर्फ 25 करोड़ रुपए ही हाउस टैक्स के तौर पर वसूल कर पाए हैं. इसीलिए एक बार फिर 20 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने मौका दिया गया है.

Municipal Corporation Dehradun
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Published : Mar 1, 2021, 9:12 PM IST

देहरादून: नगर निगम देहरादून ने एक बार फिर 20 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स जमा कराने की समय सीमा को बढ़ाया है. पहले 20 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी थी. अब देहरादून नगर निगम ने समय सीमा को एक हफ्ता और बढ़ा दिया है.

दरअसल, इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में देहरादून नगर निगम ने 50 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स जमा करने का का लक्ष्य रखा था. लेकिन अभीतक देहरादून नगर निगम सिर्फ 25 करोड़ रुपए ही हाउस टैक्स में रूप में वसूल कर पाया है. अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए देहरादून नगर निगम के पास 30 दिन का ही समय है. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा हाउस टैक्स वसूल किया जा सके इसके लिए नगर निगम ने 20 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने की समय सीमा को बढ़ाया है.

पढ़ें- बजट सत्र शुरू होते ही 'फ्रंटफुट' पर विपक्ष, देहरादून विधानसभा पर ताला जड़ने की कोशिश

कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि मेयर सुनील उनियाल गामा ने निर्देश दिए है कि 20 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने की समय सीमा को 7 मार्च बढ़ाया जाए. इस अवधि में जो कारदाता हाउस टैक्स जमा नहीं करता है, उससे सात मार्च के बाद नोटिस भेजकर पूरा टैक्स जमा कराया जाएगा. जो नोटिस के बाद भी हाउस टैक्स जमा नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

देहरादून: नगर निगम देहरादून ने एक बार फिर 20 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स जमा कराने की समय सीमा को बढ़ाया है. पहले 20 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी थी. अब देहरादून नगर निगम ने समय सीमा को एक हफ्ता और बढ़ा दिया है.

दरअसल, इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में देहरादून नगर निगम ने 50 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स जमा करने का का लक्ष्य रखा था. लेकिन अभीतक देहरादून नगर निगम सिर्फ 25 करोड़ रुपए ही हाउस टैक्स में रूप में वसूल कर पाया है. अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए देहरादून नगर निगम के पास 30 दिन का ही समय है. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा हाउस टैक्स वसूल किया जा सके इसके लिए नगर निगम ने 20 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने की समय सीमा को बढ़ाया है.

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कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि मेयर सुनील उनियाल गामा ने निर्देश दिए है कि 20 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने की समय सीमा को 7 मार्च बढ़ाया जाए. इस अवधि में जो कारदाता हाउस टैक्स जमा नहीं करता है, उससे सात मार्च के बाद नोटिस भेजकर पूरा टैक्स जमा कराया जाएगा. जो नोटिस के बाद भी हाउस टैक्स जमा नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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