देहरादून: उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत अब पर्यटकों को कोविड -19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके साथ ही पर्यटकों को होटल/ होमस्टे में न्यूनतम दो दिनों तक रुकने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है. हालांकि, किसी भी माध्यम से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को यात्रा से पहले स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. जो कि आज यानी 23 सितंबर से लागू हो गया है.
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जारी किए गए आदेश के अनुसार, होटल में चेक-इन करने वाले पर्यटकों को नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लाने की बाध्यता नहीं है. हालांकि, होटल और रेस्तरां के लिए थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन और अन्य निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का अनुपालन जरूरी है. अगर आवश्यक हो, तो होटल प्रबंधन अपने होटल में आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी प्रक्रिया को निर्धारित कर सकता है. इसके साथ ही आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई पर्यटक कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो होटल प्रबंधन द्वारा जिला प्रशासन को तुरंत सूचित करना होगा.