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सावधान! अगर आपने नहीं भरा हे इनकम टैक्स रिटर्न तो हो सकती है फजीहत - income tax department

दिसंबर महीने में 20 दिन से भी कम समय बचा है. 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को जमा करने के लिए लेट फीस 5 हजार रुपए तक की है. वहीं 31 दिसंबर 2019 के बाद अगर आप 31 मार्च 2020 से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 10 हजार का जुर्माना देना पड़ेगा. जानिए और भी क्या हैं प्रावधान.

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इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने की अंतिम तारीख घोषित
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Published : Dec 11, 2019, 5:31 PM IST

Updated : Dec 11, 2019, 6:54 PM IST

देहरादून: इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने की अंतिम तारीख घोषित कर दी गई है. प्रशासन ने ये तारीख 31 अगस्त निर्धारित किया है. अगर आप इस तारीख तक अपने टैक्स जमा नहीं कर पाते हैं तो आप 31 दिसंबर तक इसे लेट फीस के साथ जमा कर सकते हैं. वहीं, अगर आप 31 दिसंबर तक भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और 10 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

पढ़ें- शीतकालीन सत्र: अनिश्चितकाल के लिए सदन हुआ स्थगित, जानिए कितना हुआ कामकाज

दिसंबर महीने में 20 दिन से भी कम समय बचा है. 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लेट फीस 5 हजार रुपए तक की है. वहीं 31 दिसंबर 2019 के बाद अगर आप 31 मार्च 2020 से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 10 हजार का जुर्माना देना पड़ेगा, हालांकि अगर आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी होगी. वहीं जिन लोगों की कुल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं हैं उन्हें एक हजार तक की किस्त देनी पड़ेगी.

बता दें कि बजट 2017 में लेट फाइलिंग फीस कानून लाया गया था. जिसका उद्देश्य आइटीआर फाइलिंग से चूक गए लोगों को एक और मौका देना है. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख को भी 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया है. इसके बाद अगर कोई आइटीआर जमा करता है तो उसको भारी जुर्माना देना पड़ेगा.

देहरादून: इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने की अंतिम तारीख घोषित कर दी गई है. प्रशासन ने ये तारीख 31 अगस्त निर्धारित किया है. अगर आप इस तारीख तक अपने टैक्स जमा नहीं कर पाते हैं तो आप 31 दिसंबर तक इसे लेट फीस के साथ जमा कर सकते हैं. वहीं, अगर आप 31 दिसंबर तक भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और 10 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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दिसंबर महीने में 20 दिन से भी कम समय बचा है. 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लेट फीस 5 हजार रुपए तक की है. वहीं 31 दिसंबर 2019 के बाद अगर आप 31 मार्च 2020 से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 10 हजार का जुर्माना देना पड़ेगा, हालांकि अगर आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी होगी. वहीं जिन लोगों की कुल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं हैं उन्हें एक हजार तक की किस्त देनी पड़ेगी.

बता दें कि बजट 2017 में लेट फाइलिंग फीस कानून लाया गया था. जिसका उद्देश्य आइटीआर फाइलिंग से चूक गए लोगों को एक और मौका देना है. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख को भी 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया है. इसके बाद अगर कोई आइटीआर जमा करता है तो उसको भारी जुर्माना देना पड़ेगा.

Intro:अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 10 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक जमा नहीं किया उन लोगों को 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ फाइल करने का मौका दिया जा रहा है। और अगर 31 दिसंबर तक भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।


Body:दिसंबर महीने के 20 दिन से भी कम समय बचा है।31 दिसम्बर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को जमा करने के लिए लेट फीस 5 हज़ार रुपए तक की है।31 दिसंबर 2019 के बाद लेकिन 31 मार्च 2020 से पहले रिटर्न फाइल करने पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा।हालांकि अगर आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी होगी। वहीं जिन लोगों की कुल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं हैं उन्हें एक हज़ार तक की किस देनी पड़ेगी।बजट 2017 में लेट फाइलिंग फीस के कानून को लाया गया था ओर इस कानून का मकसद आइटीआर फाइलिंग से चूक गए लोगों को एक और मौका देना है।


Conclusion:इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया है।साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की भी अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है इसके बाद अगर कोई आइटीआर जमा करता है तो उसको भारी जुर्माना देना पड़ेगा।
Last Updated : Dec 11, 2019, 6:54 PM IST
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