ETV Bharat / state

पत्नी की आत्महत्या मामले में पति को मिली 7 साल की सजा, सास को किया बरी - लेटेस्ट न्यूज

कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती निवासी राजन की शादी  4 जुलाई 2015 में रीना से हुई थी. शादी के बाद से ही रीना को शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा था. एडीजी कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में मृतका के जेठ और सास को भी अभियुक्त बनाया गया था.

जानकारी देती सरकारी वकील जया ठाकुर.
author img

By

Published : Apr 19, 2019, 2:56 AM IST

देहरादून: विवाहिता की आत्महत्या के मामले में एडीजी कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में मृतका के जेठ और सास को भी अभियुक्त बनाया गया था. जेठ की पहले ही मौत हो चुकी है और सास को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती निवासी राजन की शादी 4 जुलाई 2015 में रीना से हुई थी. शादी के बाद से ही रीना को शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा था. इन हालात से परेशान होकर रीना से आत्महत्या कर ली थी. रीना के मायके वालों का आरोप था कि उसके ससुराल वाले दहेज में गाड़ी व रुपए की मांग कर रहे थे, जिस कारण उसे परेशान किया जा रहा था, जिससे रीना ने आत्महत्या कर ली.

जानकारी देती सरकारी वकील जया ठाकुर.

रीना के पिता ने पति राजन पालीवाल, जेठ ऋषि राम पालीवाल और सास विधाता देवी के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज कराया था. सरकारी वकील जया ठाकुर ने बताया कि इस मामले राजन पालीवाल जेल में था. राजन की मां विधाता और बड़े भाई ऋषि राम को बेल मिल चुकी थी. रीना के पिता के द्वारा 9 गवाहों को पेश किए जाने पर गुरुवार को एडीजी कोर्ट ने राजन पालीवाल को 7 साल की सजा सुनाई साथ ही दो हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

देहरादून: विवाहिता की आत्महत्या के मामले में एडीजी कोर्ट ने पति को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में मृतका के जेठ और सास को भी अभियुक्त बनाया गया था. जेठ की पहले ही मौत हो चुकी है और सास को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती निवासी राजन की शादी 4 जुलाई 2015 में रीना से हुई थी. शादी के बाद से ही रीना को शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा था. इन हालात से परेशान होकर रीना से आत्महत्या कर ली थी. रीना के मायके वालों का आरोप था कि उसके ससुराल वाले दहेज में गाड़ी व रुपए की मांग कर रहे थे, जिस कारण उसे परेशान किया जा रहा था, जिससे रीना ने आत्महत्या कर ली.

जानकारी देती सरकारी वकील जया ठाकुर.

रीना के पिता ने पति राजन पालीवाल, जेठ ऋषि राम पालीवाल और सास विधाता देवी के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज कराया था. सरकारी वकील जया ठाकुर ने बताया कि इस मामले राजन पालीवाल जेल में था. राजन की मां विधाता और बड़े भाई ऋषि राम को बेल मिल चुकी थी. रीना के पिता के द्वारा 9 गवाहों को पेश किए जाने पर गुरुवार को एडीजी कोर्ट ने राजन पालीवाल को 7 साल की सजा सुनाई साथ ही दो हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

Intro:वर्ष 2015 में थाना कोतवाली क्षेत्र के निवासी नई बस्ती रेस कोर्स राजन का विवाह दिनांक से हुआ था और विवाह के 2 साल बाद ही शारीरिक उत्पीड़न से प्रभावित होकर आत्महत्या कर ली थी।साथ ही ससुराल द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी।जिसके चलते आज एडीजी कोर्ट में पत्नी की हत्या के जुर्म में पति का दोष सिद्ध हुआ और एडीजी कोर्ट ने आरोपी पति को 7 साल की सजा सुना दी। और जेठ व मां को भी अभियुक्त बनाया गया था जिसमें जेठ कि पहले ही मृत्यु हो चुकी है और सास को न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है।


Body:04-07-2015 में करीब 2 वर्ष पहले निवासी नई बस्ती रेस कोर्स राजन पालीवाल का विवाह रीना के साथ हुआ था। रीना को कम भेज लाने के लिए उसे शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसका उत्पीड़न किया जा रहा था जिसके कारण उसने विवाह के मात्र 2 वर्ष के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी। मृतक रीना से ससुराल वाले दहेज के रूप में गाड़ी व रुपए की मांग की जा रही थी। पति राजन पालीवाल, जेठ ऋषि राम पालीवाल और मां विधाता देवी के खिलाफ थाना कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 498 ए, 304 बी आईपीसी और 3/4 दहेज अधिनियम अपराध के लिए न्यायालय में पेश किया गया। इसी बीच जेठ ऋषि राम पालीवाल की मौत हो गई। और आज एडीजी कोर्ट ने राजन पालीवाल को धारा 304 बी के अधीन पाते हुए 7 साल की सजा सुनाई और 498 ए के अधीन दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाने के साथ ही दो हज़ार का अर्थदंड जमा करने के लिए कहा गया है।और सभी सजा साथ साथ चलेगी। साथ ही अभियुक्त विधाता देवी को धारा 498 ए और 304 बी के तहत लगाए गए आरोपों से मुक्त किया गया।


Conclusion:सरकारी वकील जया ठाकुर ने बताया कि करीब 2 साल पहले 4 जुलाई 2015 में राजन पालीवाल की रीना के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद राजन अपनी पत्नी रीना को परेशान करने लग गया था और राजन के बड़े भाई के साथ मां ने रीना को दहेज कम लाने के लिए उत्पीड़न करने लगे थे।रीना को मानसिक प्रताड़ना दी गई जिस कारण रीना ने आत्महत्या कर ली थी।जिसमें तीनों के खिलाफ मृतक रीना के पिता ने केस दर्ज करवाया था। और इस दौरान राजन पालीवाल जेल में था साथ ही राजन की मां विधाता और बड़े भाई ऋषि राम को बेल मिल चुकी थी।रीना के पिता के द्वारा 9 गवाहों को पेश किए जाने पर आज एडीजी कोर्ट ने राजन पालीवाल को 7 साल की सजा सुनाए ने के साथ दो हजार का अर्थदंड सुनाया।और राजन की मां विधाता पालीवाल को सजा से मुक्त कर दिया गया।

बाइट-जया ठाकुर(सरकारी वकील)
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.