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संडे मार्केट मामले में सख्त हुआ हाईकोर्ट, DM और नगर आयुक्त को जारी किया नोटिस

हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करना देहरादून डीएम समेत नगर आयुक्त देहरादून को महंगा पड़ सकता है. नैनीताल हाईकोर्ट ने डीएम देहरादून व आयुक्त नगर निगम को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

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संडे मार्केट मामले में सख्त हुआ हाईकोर्ट
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Published : Aug 12, 2020, 9:49 PM IST

नैनीताल: देहरादून में लगने वाली संडे मार्केट का मामला एक बार फिर से नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने डीएम देहरादून समेत आयुक्त नगर निगम को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

संडे मार्केट मामले में सख्त हुआ हाईकोर्ट

बता दें कि पूर्व में नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीएम देहरादून समेत नगर निगम को आदेश दिए थे कि जिन लोगों के द्वारा संडे मार्केट लगाई जा रही है उनके प्रत्यावेदन पर सुनवाई कर 2 महीने के भीतर निस्तारित करे. मगर, 2 महीने बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया. जिसके बाद संडे मार्केट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की.

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संडे मार्केट एसोसिएशन ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका में कहा कि वह परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने साल 2004 से हर रविवार को बाजार लगाते आए हैं. जिसमें करीब 300 से अधिक लोग व्यवसाय करते हैं. वे हर महीने इसके लिए नगर निगम देहरादून को ₹300 का किराया भी देते हैं.

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इस मार्केट को लगाने की अनुमति 2004 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने ही दी थी. मगर, नगर निगम देहरादून के द्वारा एक जनहित याचिका का हवाला देते हुए बाजार को यहां से हटा दिया गया. साथ ही कुछ चहेते लोगों को दुकानें आवंटित कर दी गई. जिससे यहां दुकान लगाने वालों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.

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वहीं, याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी संस्था के नाम से एक फर्जी संस्था भी संडे मार्केट का संचालन कर रही है. लिहाजा, फर्जी लोगों पर कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीएम देहरादून को निर्देश दिए थे कि फर्जी लोगों का चिन्हीकरण कर उन पर कार्रवाई की जाए. मगर अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

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जिस पर सुनवाई करते हुए आज नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने देहरादून डीएम और नगर आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.

नैनीताल: देहरादून में लगने वाली संडे मार्केट का मामला एक बार फिर से नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने डीएम देहरादून समेत आयुक्त नगर निगम को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

संडे मार्केट मामले में सख्त हुआ हाईकोर्ट

बता दें कि पूर्व में नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीएम देहरादून समेत नगर निगम को आदेश दिए थे कि जिन लोगों के द्वारा संडे मार्केट लगाई जा रही है उनके प्रत्यावेदन पर सुनवाई कर 2 महीने के भीतर निस्तारित करे. मगर, 2 महीने बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया. जिसके बाद संडे मार्केट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की.

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संडे मार्केट एसोसिएशन ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका में कहा कि वह परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने साल 2004 से हर रविवार को बाजार लगाते आए हैं. जिसमें करीब 300 से अधिक लोग व्यवसाय करते हैं. वे हर महीने इसके लिए नगर निगम देहरादून को ₹300 का किराया भी देते हैं.

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इस मार्केट को लगाने की अनुमति 2004 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने ही दी थी. मगर, नगर निगम देहरादून के द्वारा एक जनहित याचिका का हवाला देते हुए बाजार को यहां से हटा दिया गया. साथ ही कुछ चहेते लोगों को दुकानें आवंटित कर दी गई. जिससे यहां दुकान लगाने वालों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.

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वहीं, याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी संस्था के नाम से एक फर्जी संस्था भी संडे मार्केट का संचालन कर रही है. लिहाजा, फर्जी लोगों पर कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने डीएम देहरादून को निर्देश दिए थे कि फर्जी लोगों का चिन्हीकरण कर उन पर कार्रवाई की जाए. मगर अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

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जिस पर सुनवाई करते हुए आज नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने देहरादून डीएम और नगर आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.

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