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रिफ्लेक्टर के साथ ही बैकलाइट, इंडिकेटर लगवाना होगा अनिवार्य, नहीं तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना

देहरादून में वाहनों की लाइट नहीं लगाने पर अब भारी जुर्माना देना होगा. आरटीओ के मुताबिक बिना इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, बैकलाइट और पार्किंग लाइट के संचालित की जा रही गाड़ियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके, इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से जल्द ही अभियान चलाया जाएगा.

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Published : Nov 11, 2021, 10:35 PM IST

Updated : Nov 11, 2021, 10:43 PM IST

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देहरादूनः राजधानी दून में निजी के साथ ही व्यावसायिक गाड़ियों में यदि रिफ्लेक्टर के साथ ही पार्किंग लाइट, इंडिकेटर, बैकलाइट और हेडलाइट ठीक नहीं है तो गाड़ी मालिकों को नियम के तहत परिवहन विभाग के प्रावधानों के मुताबिक जुर्माना देना होगा.

आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी के मुताबिक बिना इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, बैकलाइट और पार्किंग लाइट के संचालित की जा रही गाड़ियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके, इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से जल्द ही अभियान चलाया जाएगा. फिलहाल 15 दिन विशेष जांच अभियान के पहले चरण में वाहन स्वामियों को अपनी गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगवाने के साथ ही बैकलाइट, इंडिकेटर लगवाने का अनुरोध किया जाएगा. उसके बाद परिवहन विभाग के प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

रिफ्लेक्टर के साथ ही बैकलाइट, इंडिकेटर लगवाना होगा अनिवार्य

ये भी पढ़ेंः न गाइडलाइन, न निगरानी, नतीजा नशा मुक्ति केंद्र बने यातना केंद्र, दून में दो सेंटर सीज

ठंड के मौसम में कोहरे की वजह से होने वाले हादसों को रोकने को लेकर कवायद शुरू की गई है. देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, रुड़की और हरिद्वार के एआरटीओ को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उन तमाम गाड़ियों को चिन्हित करें, जो बिना रिफ्लेक्टर, बैकलाइट, पार्किंग लाइट और इंडिकेटर के संचालित की जा रही हैं.

बता दें कि घने कोहरे की वजह से होने वाले सड़क हादसों का यह आंकड़ा साल 2018 में हुए सड़क हादसों से 14 प्रतिशत अधिक था. ठंड में कोहरे की वजह से होने वाले हादसों की यह स्थिति तब है जब कि ठंड के मौसम में होने वाले सड़क हादसों को रोकने को लेकर राज्य सरकारों व परिवहन विभाग की ओर से तमाम एहतियाती कदम उठाए जाते हैं.

देहरादूनः राजधानी दून में निजी के साथ ही व्यावसायिक गाड़ियों में यदि रिफ्लेक्टर के साथ ही पार्किंग लाइट, इंडिकेटर, बैकलाइट और हेडलाइट ठीक नहीं है तो गाड़ी मालिकों को नियम के तहत परिवहन विभाग के प्रावधानों के मुताबिक जुर्माना देना होगा.

आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी के मुताबिक बिना इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, बैकलाइट और पार्किंग लाइट के संचालित की जा रही गाड़ियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके, इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से जल्द ही अभियान चलाया जाएगा. फिलहाल 15 दिन विशेष जांच अभियान के पहले चरण में वाहन स्वामियों को अपनी गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगवाने के साथ ही बैकलाइट, इंडिकेटर लगवाने का अनुरोध किया जाएगा. उसके बाद परिवहन विभाग के प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

रिफ्लेक्टर के साथ ही बैकलाइट, इंडिकेटर लगवाना होगा अनिवार्य

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ठंड के मौसम में कोहरे की वजह से होने वाले हादसों को रोकने को लेकर कवायद शुरू की गई है. देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, रुड़की और हरिद्वार के एआरटीओ को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उन तमाम गाड़ियों को चिन्हित करें, जो बिना रिफ्लेक्टर, बैकलाइट, पार्किंग लाइट और इंडिकेटर के संचालित की जा रही हैं.

बता दें कि घने कोहरे की वजह से होने वाले सड़क हादसों का यह आंकड़ा साल 2018 में हुए सड़क हादसों से 14 प्रतिशत अधिक था. ठंड में कोहरे की वजह से होने वाले हादसों की यह स्थिति तब है जब कि ठंड के मौसम में होने वाले सड़क हादसों को रोकने को लेकर राज्य सरकारों व परिवहन विभाग की ओर से तमाम एहतियाती कदम उठाए जाते हैं.

Last Updated : Nov 11, 2021, 10:43 PM IST
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