ETV Bharat / state

औली शाही शादी: गुप्ता बंधुओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सरकार वापस करेगी ₹2.50 करोड़

शाही शादी मामले में गुप्ता बंधुओं को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सरकार गुप्ता बंधुओं को ढाई करोड़ रुपये वापस करेगी.

author img

By

Published : Dec 4, 2019, 2:39 PM IST

Updated : Dec 4, 2019, 7:43 PM IST

Breaking news
Breaking news

देहरादून: प्रदेश के बहुचर्चित शाही शादी मामले में गुप्ता बंधुओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से गुप्ता बंधुओं को ₹2.50 करोड़ वापस लौटने के आदेश दिए हैं. गुप्ता बंधुओं ने शादी के दौरान सरकार के पास 3 करोड़ रुपये जमा किए थे. वहीं सफाई व पर्यावरण के मामले में अब फरवरी 2020 में सुनवाई होगी.

प्रदेश की बहुचर्चित गुप्ता बंधुओं की शादी के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को गुप्ता बंधुओं से लिये 3 करोड़ में से 2.50 करोड़ रुपए वापस लौटने के आदेश दिए हैं, कोर्ट के इस आदेश से गुप्ता बंधुओं को बड़ी राहत मिली है.

गुप्ता बंधुओं को मिली राहत.

आपको बता दें कि अधिवक्ता रक्षित जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के औली ( बुग्याल ) में उद्योगपती के बेटों की शादी 18 से 22 जून 2019 को होने जा रही है, जिसमें मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई और इन हेलीकॉप्टर से पर्यावरण को खतरा होगा. साथ ही बुग्याल और इन क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों को भी खतरा होगा.

साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गए पूर्व के आदेशों की अनदेखी की जा रही है, जिसमें कोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों बुग्याल आदि में किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था, लिहाज पर शादी रोक लगाई जाए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके.

देहरादून: प्रदेश के बहुचर्चित शाही शादी मामले में गुप्ता बंधुओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से गुप्ता बंधुओं को ₹2.50 करोड़ वापस लौटने के आदेश दिए हैं. गुप्ता बंधुओं ने शादी के दौरान सरकार के पास 3 करोड़ रुपये जमा किए थे. वहीं सफाई व पर्यावरण के मामले में अब फरवरी 2020 में सुनवाई होगी.

प्रदेश की बहुचर्चित गुप्ता बंधुओं की शादी के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को गुप्ता बंधुओं से लिये 3 करोड़ में से 2.50 करोड़ रुपए वापस लौटने के आदेश दिए हैं, कोर्ट के इस आदेश से गुप्ता बंधुओं को बड़ी राहत मिली है.

गुप्ता बंधुओं को मिली राहत.

आपको बता दें कि अधिवक्ता रक्षित जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के औली ( बुग्याल ) में उद्योगपती के बेटों की शादी 18 से 22 जून 2019 को होने जा रही है, जिसमें मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई और इन हेलीकॉप्टर से पर्यावरण को खतरा होगा. साथ ही बुग्याल और इन क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों को भी खतरा होगा.

साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गए पूर्व के आदेशों की अनदेखी की जा रही है, जिसमें कोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों बुग्याल आदि में किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था, लिहाज पर शादी रोक लगाई जाए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके.



सत्ता पक्ष विधायक देशराज कर्णवाल ने उत्तराखंड में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में कब कब संसोधन कर कितनी बार न्यूनतम मजदूरी तय की गई है इस पर उठाए सवाल। इसके जवाब में उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम वेतन का निर्धारण 28 अप्रैल 2005, 10 मई 2005, 18 अक्टूबर 2005, 27 नवंबर 2008, 6 मार्च 2013, 15 जुलाई 2015 एवं 8 मार्च 2019 से नियत की गई है याचिका के रूप में है और विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। साथ ही बताया कि सभी ट्रेड के मजदूरों के न्यूनतम वेतन में 22.9 फीसदी वेतन बढ़ाया गया है।

यही नही सत्ता पक्ष के विधायकों के सवाल पर ही श्रम मंत्री हरक सिंह रावत घिरते नजर आए। और मंत्री अपने ही विधायको के सवालों के जवाब नही दे पाए।
Last Updated : Dec 4, 2019, 7:43 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.