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UNLOCK 3.0: उत्तराखंड के लिए गाइडलाइन जारी, जानिए किन चीजों पर रहेगी पाबंदी

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Published : Aug 5, 2020, 4:38 PM IST

Updated : Aug 6, 2020, 4:57 PM IST

उत्तराखंड में अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइन जारी की गई है. कॉलेज स्कूल के साथ सभी शिक्षण संस्था 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.

UNLOCK 3.0
उत्तराखंड के लिए गाइडलाइन जारी

देहरादून: पूरे देश में केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 3 के नियम लागू कर दिए गए हैं. राज्य सरकारें अब अपनी सहूलियत और प्रदेश मे कोरोना के मामलों के आधार पर लॉकडाउन में छूट दे रही हैं. उत्तराखंड में 5 अगस्त से अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइन जारी हो गई है. जिसमें कैंटोनमेंट जोन को छोड़कर कई तरह की रियायतें दी गई हैं. कॉलेज स्कूल के साथ सभी शिक्षण संस्था 31 अगस्त तक बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, बार, थिएटर, असेंबली हॉल, मनोरंजन पार्क, सांस्कृतिक- धार्मिक मनोरंजन के आयोजनों को अभी भी अनुमति नहीं दी गई है.

उत्तराखंड के लिए गाइडलाइन जारी
  • योगा जिम और सभी व्यायामशालाएं शर्तों के साथ खोली जाएंगी. वहीं, विदेशी यात्रा को भी गृह विभाग के दखल के साथ खोला गया है. 15 अगस्त के आयोजनों को मंजूरी दी गई है. बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को भी गाइडलाइन के अनुसार मंजूरी दी जाएगी. हाईलोड कोविड शहरों से आने वाले लोगों को 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा. आईसीएमआर की मान्यता प्राप्त 72 घंटे के भीतर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा. वहीं, इमरजेंसी में क्वारंटाइन नियमों में सशर्त छूट दी जाएगी.
  • प्रदेश में चल रहे राज्य और केंद्रीय निर्माण कार्यों और निजी कंपनियों को निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों को क्वारंटाइन में शर्तों के छूट दी जाएगी.
  • प्रदेश में आने वाले वीवीआईपी, जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री, चीफ जस्टिस, एडवोकेट जनरल इत्यादियों को क्वारंटाइन से छूट दी गई है.
  • तीनों सेनाएं अपने जवानों के लिए इंस्टीट्यूशव क्वारंटाइन की व्यवस्था खुद करेगी. अर्ध सैनिक बल भी अपने जवानों के लिए क्वारंटाइन की व्यस्थाएं खुद करेगी, अगर उनके जवान हाई लोड शहरों से आते हैं.
  • हवाई मार्ग से हाईलोड शहरों से आने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा. वहीं, 1 दिन में केवल राज्य में 2000 लोगों को ही आने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा डीएम अगर चाहे तो 50 अतिरिक्त लोगों को परमिशन दे सकते हैं.

पढ़ें: राम मंदिर भूमिपूजन पर हरकी पैड़ी पर 'दिवाली', ब्रह्मकुंड पर भव्य दीपोत्सव

  • अनलॉक-3 की गाइडलाइन के अनुसार मॉल्स में 50 फीसदी ही दुकानें खुलेगी. वहीं, होटलों में कम से कम 7 दिन रुकने की शर्त के साथ और बाहर न घूमने की शर्त के साथ छूट दी जाएगी. अब होटलों में शराब भी परोसी जा सकेगी. यह सभी शर्तें अगर 72 घंटे के भीतर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है, तो लागू नहीं होगी.
  • धार्मिक स्थलों और बाजारों को खोला गया है. लेकिन अगर स्थानीय प्रशासन को जरूरत महसूस होगी तो वह धार्मिक स्थलों और बाजारों को बंद करवा सकता हैं.
  • उड़ान योजना के तहत आने वाले सभी विमानों और हेलिकॉप्टरों को अनलॉक-3 में अनुमति दी गई है.
  • हाईलोड कोविड-19 शहरों से आने वाले दूल्हा और दुल्हन को क्वारंटाइन से छूट दी गई है. लेकिन उन्हें अपना नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा. इसके साथ ही वह अपने विवाह स्थल से कहीं नहीं जाएंगे. वहीं, शादी में आने वाले लोगों को कम से कम 7 दिन ठहरने की शर्त से भी छूट दे दी गई है.
  • पार्कों को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए खोला जा सकता है. वहीं ओपन जिम के इस्तेमाल पर मनाही रहेगी.

देहरादून: पूरे देश में केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 3 के नियम लागू कर दिए गए हैं. राज्य सरकारें अब अपनी सहूलियत और प्रदेश मे कोरोना के मामलों के आधार पर लॉकडाउन में छूट दे रही हैं. उत्तराखंड में 5 अगस्त से अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइन जारी हो गई है. जिसमें कैंटोनमेंट जोन को छोड़कर कई तरह की रियायतें दी गई हैं. कॉलेज स्कूल के साथ सभी शिक्षण संस्था 31 अगस्त तक बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, बार, थिएटर, असेंबली हॉल, मनोरंजन पार्क, सांस्कृतिक- धार्मिक मनोरंजन के आयोजनों को अभी भी अनुमति नहीं दी गई है.

उत्तराखंड के लिए गाइडलाइन जारी
  • योगा जिम और सभी व्यायामशालाएं शर्तों के साथ खोली जाएंगी. वहीं, विदेशी यात्रा को भी गृह विभाग के दखल के साथ खोला गया है. 15 अगस्त के आयोजनों को मंजूरी दी गई है. बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को भी गाइडलाइन के अनुसार मंजूरी दी जाएगी. हाईलोड कोविड शहरों से आने वाले लोगों को 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा. आईसीएमआर की मान्यता प्राप्त 72 घंटे के भीतर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा. वहीं, इमरजेंसी में क्वारंटाइन नियमों में सशर्त छूट दी जाएगी.
  • प्रदेश में चल रहे राज्य और केंद्रीय निर्माण कार्यों और निजी कंपनियों को निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों को क्वारंटाइन में शर्तों के छूट दी जाएगी.
  • प्रदेश में आने वाले वीवीआईपी, जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री, चीफ जस्टिस, एडवोकेट जनरल इत्यादियों को क्वारंटाइन से छूट दी गई है.
  • तीनों सेनाएं अपने जवानों के लिए इंस्टीट्यूशव क्वारंटाइन की व्यवस्था खुद करेगी. अर्ध सैनिक बल भी अपने जवानों के लिए क्वारंटाइन की व्यस्थाएं खुद करेगी, अगर उनके जवान हाई लोड शहरों से आते हैं.
  • हवाई मार्ग से हाईलोड शहरों से आने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा. वहीं, 1 दिन में केवल राज्य में 2000 लोगों को ही आने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा डीएम अगर चाहे तो 50 अतिरिक्त लोगों को परमिशन दे सकते हैं.

पढ़ें: राम मंदिर भूमिपूजन पर हरकी पैड़ी पर 'दिवाली', ब्रह्मकुंड पर भव्य दीपोत्सव

  • अनलॉक-3 की गाइडलाइन के अनुसार मॉल्स में 50 फीसदी ही दुकानें खुलेगी. वहीं, होटलों में कम से कम 7 दिन रुकने की शर्त के साथ और बाहर न घूमने की शर्त के साथ छूट दी जाएगी. अब होटलों में शराब भी परोसी जा सकेगी. यह सभी शर्तें अगर 72 घंटे के भीतर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है, तो लागू नहीं होगी.
  • धार्मिक स्थलों और बाजारों को खोला गया है. लेकिन अगर स्थानीय प्रशासन को जरूरत महसूस होगी तो वह धार्मिक स्थलों और बाजारों को बंद करवा सकता हैं.
  • उड़ान योजना के तहत आने वाले सभी विमानों और हेलिकॉप्टरों को अनलॉक-3 में अनुमति दी गई है.
  • हाईलोड कोविड-19 शहरों से आने वाले दूल्हा और दुल्हन को क्वारंटाइन से छूट दी गई है. लेकिन उन्हें अपना नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा. इसके साथ ही वह अपने विवाह स्थल से कहीं नहीं जाएंगे. वहीं, शादी में आने वाले लोगों को कम से कम 7 दिन ठहरने की शर्त से भी छूट दे दी गई है.
  • पार्कों को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए खोला जा सकता है. वहीं ओपन जिम के इस्तेमाल पर मनाही रहेगी.
Last Updated : Aug 6, 2020, 4:57 PM IST
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