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देहरादून के बाशिंदों के लिए जारी हुई गाइडलाइन, कल से खुलेंगे स्पा-ब्यूटीपार्लर, ऑड-ईवन में चलेंगे निजी वाहन

राजधानी के बाशिंदों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने आज गाइडलाइन जारी कर दी है.

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Published : May 19, 2020, 10:08 PM IST

Updated : Jun 16, 2020, 5:32 PM IST

देहरादून: लॉकडाउन में राजधानी के बाशिंदों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने आज गाइडलाइन जारी कर दी है. देहरादून ऑरेंज जोन में शामिल है. फिर भी यहां लोगों को काफी राहत दी गई है. पिछले 2 महीने से बंद नाई की दुकान, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर बुधवार से खुल सकेंगे. लेकिन एक व्यक्ति के सुविधा प्रयोग के बाद दुकान के सभी उपकरण सैनेटाइज करने होंगे. साथ ही दुकानों के अंदर एक समय में अधिकतम 5 व्यक्ति ही मौजूद रह सकेंगे.

ये गाइडलाइन लॉकडाउन के दौरान 31 मई तक जारी रहेगी-

-देहरादून और ऋषिकेश में चार पहिया निजी वाहन तारीख के आधार पर सम-विषम पंजीकरण संख्या के आधार पर संचालित हो सकेंगे. ये नियम राजकीय वाहनों, माल-वाहक वाहनों, आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों और अन्य राज्यों से अनुमति प्राप्त वाहनों पर लागू नहीं होगा.

-इंटर स्टेट सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे. लेकिन परिवहन विभाग द्वारा मानक के अनुसार ही वाहन संचालित हो सकेंगे. रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन इनके द्वारा होम डिलीवरी की जा सकेगी.

-सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी. लेकिन रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा और इस दिन केवल डेयरी, फल सब्जी की दुकान सहित मेडिकल स्टोर ही खुले रहेंगे.

-राज्य सरकार और भारत सरकार के सभी कार्यालय सुबह 10 बजे से 4 बजे तक खुलेंगे. लेकिन सभी कार्यालयों में केवल शासकीय कार्य होंगे. इस दौरान कार्यालयों में जनता का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. आवश्यक कार्य पर ई-मेल, फैक्स या फिर कार्यालय भवन के बाहरी दीवार पर स्थित ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से अपना पत्र डाला जा सकता है.

-निजी चार पहिया वाहन में चालक के अलावा अधिकतम तीन व्यक्ति बैठ सकेंगे.

पढ़े: ETV भारत पर जनता के सवाल, मुख्य सचिव के जवाब

-जिम, पंचकर्म, क्लब की दुकानें, सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, होटल, सभी सिनेमा हॉल, मॉल व्यामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे.

-दुकानों, निजी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में एसी का प्रयोग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

-सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंधित रहेगा.

-कलेक्ट्रेट व तहसील स्तर के सभी कोर्ट अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे. तहसील दिवस और जनता मिलन का आयोजन अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेगा.

देहरादून: लॉकडाउन में राजधानी के बाशिंदों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने आज गाइडलाइन जारी कर दी है. देहरादून ऑरेंज जोन में शामिल है. फिर भी यहां लोगों को काफी राहत दी गई है. पिछले 2 महीने से बंद नाई की दुकान, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर बुधवार से खुल सकेंगे. लेकिन एक व्यक्ति के सुविधा प्रयोग के बाद दुकान के सभी उपकरण सैनेटाइज करने होंगे. साथ ही दुकानों के अंदर एक समय में अधिकतम 5 व्यक्ति ही मौजूद रह सकेंगे.

ये गाइडलाइन लॉकडाउन के दौरान 31 मई तक जारी रहेगी-

-देहरादून और ऋषिकेश में चार पहिया निजी वाहन तारीख के आधार पर सम-विषम पंजीकरण संख्या के आधार पर संचालित हो सकेंगे. ये नियम राजकीय वाहनों, माल-वाहक वाहनों, आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों और अन्य राज्यों से अनुमति प्राप्त वाहनों पर लागू नहीं होगा.

-इंटर स्टेट सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे. लेकिन परिवहन विभाग द्वारा मानक के अनुसार ही वाहन संचालित हो सकेंगे. रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन इनके द्वारा होम डिलीवरी की जा सकेगी.

-सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी. लेकिन रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा और इस दिन केवल डेयरी, फल सब्जी की दुकान सहित मेडिकल स्टोर ही खुले रहेंगे.

-राज्य सरकार और भारत सरकार के सभी कार्यालय सुबह 10 बजे से 4 बजे तक खुलेंगे. लेकिन सभी कार्यालयों में केवल शासकीय कार्य होंगे. इस दौरान कार्यालयों में जनता का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. आवश्यक कार्य पर ई-मेल, फैक्स या फिर कार्यालय भवन के बाहरी दीवार पर स्थित ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से अपना पत्र डाला जा सकता है.

-निजी चार पहिया वाहन में चालक के अलावा अधिकतम तीन व्यक्ति बैठ सकेंगे.

पढ़े: ETV भारत पर जनता के सवाल, मुख्य सचिव के जवाब

-जिम, पंचकर्म, क्लब की दुकानें, सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, होटल, सभी सिनेमा हॉल, मॉल व्यामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे.

-दुकानों, निजी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में एसी का प्रयोग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

-सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंधित रहेगा.

-कलेक्ट्रेट व तहसील स्तर के सभी कोर्ट अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे. तहसील दिवस और जनता मिलन का आयोजन अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेगा.

Last Updated : Jun 16, 2020, 5:32 PM IST
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