देहरादून: सेलाकुई स्थित जीआरडी स्कूल में दसवीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ साल 2018 में हुए चर्चित गैंगरेप मामले में पॉक्सो कोर्ट से मंगलवार सजा का फैसला टल गया. तय तिथि के मुताबिक मंगलवार इस मामले में आरोपित बालिक छात्र सहित स्कूल प्रबंधन के 5 लोगों के खिलाफ सजा का फैसला आना था, लेकिन इस फैलसे में कुछ कानूनी तकनीक कारणों के चलते अब यह फैसला आगामी 3 फरवरी 2020 को आने की उम्मीद जताई जा रही है. देहरादून पॉक्सो कोर्ट जज रमा पांडे की अदालत ने इस मामले में 3 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है.
देहरादून पॉक्सो कोर्ट से इस गैंगरेप मामले में सजा का फैसला आने के चलते मंगलवार सुबह से ही इस गैंगरेप का आरोपी छात्र सरबजीत सिंह सहित स्कूल प्रबंधन के चार आरोपित लोग भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे. इस मामले में अभी पांचों आरोपी फिलहाल जमानत पर है, जबकि इस गैंगरेप के तीन अन्य नाबालिग छात्रों को पहले ही जुवेनाइल कोर्ट से राहत मिल चुकी हैं.
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बता दें कि मामला 17 सितंबर 2018 का है. सेलाकुई स्थित जीआरडी स्कूल में चार सीनियर छात्रों पर 14 साल की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था. आरोप है कि घटना के काफी समय तक स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को दबाने का प्रयास करते किया था. इतना ही नहीं स्कूल प्रबंधन नाबालिग छात्रा का गर्भपात भी कराया था. मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने स्कूल के बालिग छात्र सरबजीत सिंह समेत तीन नाबालिग छात्रों और स्कूल की डायरेक्टर लता गुप्ता, प्रिंसिपल जितेंद्र शर्मा, प्रबंधक दीपक मल्होत्रा, तनु मल्होत्रा और स्कूल कर्मचारी मंजू के खिलाफ गैंगरेप और उसमें सम्मिलित होने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया था.
पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के साथ हुए गैंगरेप के सबूत और स्कूल प्रबंधन द्वारा गर्भपात कराने के अन्य साक्ष्यों को लेकर पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. हालांकि, कानूनी प्रक्रिया के कुछ दिन बाद इस मामले में स्कूल की वार्डन आरोपी मंजू सरकारी गवाह बन गई थी.
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उधर, इस गैंगरेप के तीन नाबालिग छात्रों को जुवेनाइल कोर्ट से राहत मिल गई, जबकि एक बालिग छात्र सरबजीत सिंह के ऊपर गैंगरेप का मामला देहरादून कोर्ट में चल रहा है. सरबजीत को भी कानूनी प्रक्रिया के तहत छह माह बाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, इसके अलावा इसी दौरान स्कूल के डायरेक्टर लता गुप्ता सहित चार लोगों को भी हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी.