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जीआरडी स्कूल गैंगरेप कांड की सुनवाई टली, 3 फरवरी को सुनाई जाएगी दोषियों को सजा - देहरादून कोर्ट न्यूज

मंगलवार को इस केस में फैसला सुनाया जाना था. लेकिन कुछ कानून प्रकिया को देखते हुए फैसला टाल दिया गया. अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी.

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देहरादून
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Published : Jan 28, 2020, 7:02 PM IST

देहरादून: सेलाकुई स्थित जीआरडी स्कूल में दसवीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ साल 2018 में हुए चर्चित गैंगरेप मामले में पॉक्सो कोर्ट से मंगलवार सजा का फैसला टल गया. तय तिथि के मुताबिक मंगलवार इस मामले में आरोपित बालिक छात्र सहित स्कूल प्रबंधन के 5 लोगों के खिलाफ सजा का फैसला आना था, लेकिन इस फैलसे में कुछ कानूनी तकनीक कारणों के चलते अब यह फैसला आगामी 3 फरवरी 2020 को आने की उम्मीद जताई जा रही है. देहरादून पॉक्सो कोर्ट जज रमा पांडे की अदालत ने इस मामले में 3 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है.

जीआरडी स्कूल गैंगरेप कांड की सुनवाई टली.

देहरादून पॉक्सो कोर्ट से इस गैंगरेप मामले में सजा का फैसला आने के चलते मंगलवार सुबह से ही इस गैंगरेप का आरोपी छात्र सरबजीत सिंह सहित स्कूल प्रबंधन के चार आरोपित लोग भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे. इस मामले में अभी पांचों आरोपी फिलहाल जमानत पर है, जबकि इस गैंगरेप के तीन अन्य नाबालिग छात्रों को पहले ही जुवेनाइल कोर्ट से राहत मिल चुकी हैं.

पढ़ें- सीओ ने किया थाने का निरीक्षण, पुलिसकर्मियों को दिये दिशा निर्देश

बता दें कि मामला 17 सितंबर 2018 का है. सेलाकुई स्थित जीआरडी स्कूल में चार सीनियर छात्रों पर 14 साल की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था. आरोप है कि घटना के काफी समय तक स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को दबाने का प्रयास करते किया था. इतना ही नहीं स्कूल प्रबंधन नाबालिग छात्रा का गर्भपात भी कराया था. मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने स्कूल के बालिग छात्र सरबजीत सिंह समेत तीन नाबालिग छात्रों और स्कूल की डायरेक्टर लता गुप्ता, प्रिंसिपल जितेंद्र शर्मा, प्रबंधक दीपक मल्होत्रा, तनु मल्होत्रा और स्कूल कर्मचारी मंजू के खिलाफ गैंगरेप और उसमें सम्मिलित होने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया था.

पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के साथ हुए गैंगरेप के सबूत और स्कूल प्रबंधन द्वारा गर्भपात कराने के अन्य साक्ष्यों को लेकर पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. हालांकि, कानूनी प्रक्रिया के कुछ दिन बाद इस मामले में स्कूल की वार्डन आरोपी मंजू सरकारी गवाह बन गई थी.

पढ़ें- देहरादूनः वन-वे ट्रैफिक ट्रायल स्थगित, अब नए प्लान पर जल्द होगा काम

उधर, इस गैंगरेप के तीन नाबालिग छात्रों को जुवेनाइल कोर्ट से राहत मिल गई, जबकि एक बालिग छात्र सरबजीत सिंह के ऊपर गैंगरेप का मामला देहरादून कोर्ट में चल रहा है. सरबजीत को भी कानूनी प्रक्रिया के तहत छह माह बाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, इसके अलावा इसी दौरान स्कूल के डायरेक्टर लता गुप्ता सहित चार लोगों को भी हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

देहरादून: सेलाकुई स्थित जीआरडी स्कूल में दसवीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ साल 2018 में हुए चर्चित गैंगरेप मामले में पॉक्सो कोर्ट से मंगलवार सजा का फैसला टल गया. तय तिथि के मुताबिक मंगलवार इस मामले में आरोपित बालिक छात्र सहित स्कूल प्रबंधन के 5 लोगों के खिलाफ सजा का फैसला आना था, लेकिन इस फैलसे में कुछ कानूनी तकनीक कारणों के चलते अब यह फैसला आगामी 3 फरवरी 2020 को आने की उम्मीद जताई जा रही है. देहरादून पॉक्सो कोर्ट जज रमा पांडे की अदालत ने इस मामले में 3 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है.

जीआरडी स्कूल गैंगरेप कांड की सुनवाई टली.

देहरादून पॉक्सो कोर्ट से इस गैंगरेप मामले में सजा का फैसला आने के चलते मंगलवार सुबह से ही इस गैंगरेप का आरोपी छात्र सरबजीत सिंह सहित स्कूल प्रबंधन के चार आरोपित लोग भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे. इस मामले में अभी पांचों आरोपी फिलहाल जमानत पर है, जबकि इस गैंगरेप के तीन अन्य नाबालिग छात्रों को पहले ही जुवेनाइल कोर्ट से राहत मिल चुकी हैं.

पढ़ें- सीओ ने किया थाने का निरीक्षण, पुलिसकर्मियों को दिये दिशा निर्देश

बता दें कि मामला 17 सितंबर 2018 का है. सेलाकुई स्थित जीआरडी स्कूल में चार सीनियर छात्रों पर 14 साल की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था. आरोप है कि घटना के काफी समय तक स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को दबाने का प्रयास करते किया था. इतना ही नहीं स्कूल प्रबंधन नाबालिग छात्रा का गर्भपात भी कराया था. मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने स्कूल के बालिग छात्र सरबजीत सिंह समेत तीन नाबालिग छात्रों और स्कूल की डायरेक्टर लता गुप्ता, प्रिंसिपल जितेंद्र शर्मा, प्रबंधक दीपक मल्होत्रा, तनु मल्होत्रा और स्कूल कर्मचारी मंजू के खिलाफ गैंगरेप और उसमें सम्मिलित होने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया था.

पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के साथ हुए गैंगरेप के सबूत और स्कूल प्रबंधन द्वारा गर्भपात कराने के अन्य साक्ष्यों को लेकर पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. हालांकि, कानूनी प्रक्रिया के कुछ दिन बाद इस मामले में स्कूल की वार्डन आरोपी मंजू सरकारी गवाह बन गई थी.

पढ़ें- देहरादूनः वन-वे ट्रैफिक ट्रायल स्थगित, अब नए प्लान पर जल्द होगा काम

उधर, इस गैंगरेप के तीन नाबालिग छात्रों को जुवेनाइल कोर्ट से राहत मिल गई, जबकि एक बालिग छात्र सरबजीत सिंह के ऊपर गैंगरेप का मामला देहरादून कोर्ट में चल रहा है. सरबजीत को भी कानूनी प्रक्रिया के तहत छह माह बाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, इसके अलावा इसी दौरान स्कूल के डायरेक्टर लता गुप्ता सहित चार लोगों को भी हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

Intro:summary-चर्चित जीआरडी स्कूल गैंगरेप मामलें में पोक्सो कोर्ट से सजा टली...3 फरवरी 2020 को सुनाई जाएगी दोषियों को सजा।

देहरादून : सेलाकुई स्थित जीआरडी स्कूल में दसवीं कक्षा की नाबालिक छात्रा के साथ वर्ष 2018 में हुए चर्चित गैंगरेप मामले में पोक्सो कोर्ट से मंगलवार सजा का फ़ैसला टल गया। तय तिथि के मुताबिक मंगलवार इस मामले में आरोपित बालिक छात्र सहित स्कूल प्रबंधन के 5 लोगों के खिलाफ सजा का फैसला आना था,लेकिन इस फैलसे में कुछ कानूनी तकनीक कारणों के चलते अब यह फैसला आगामी 3 फरवरी 2020 को आने की उम्मीद जताई जा रही है। देहरादून पॉक्सो कोर्टजज रमा पांडे की अदालत ने इस मामले में 3 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है।



Body:देहरादून पॉक्सो कोर्ट से इस गैंगरेप मामले में सजा का फैसला आने के चलते मंगलवार सुबह से ही इस गैंगरेप का आरोपी छात्र सरबजीत सिंह सहित स्कूल प्रबंधन के चार आरोपित लोग भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। आरोपी बालिग छात्र सहित शिक्षण संस्थान के पांचो लोग फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। जबकि इस गैंगरेप के तीन अन्य नाबालिक छात्रों को पहले ही जुवेनाइल कोर्ट से राहत मिल चुकी हैं।

बता दे कि मामला 17 सितंबर 2018 का है,जब थाना सहसपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेलाकुई में स्थित जीआरडी स्कूल में संस्थान के ही चार सीनियर छात्रों द्वारा दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा का बलात्कार करने का मामला सामने आया था. आरोप हैं कि घटना के काफ़ी समय तक स्कूल प्रबंधन द्वारा इस मामले को दबाने का प्रयास करते हुए परिजनों और पुलिस से छुपाकर पीड़ित छात्रा का गर्भपात कराया गया। ऐसे में मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस में स्कूल के 4 छात्र सार्थक अरोड़ा,सुनील यादव, सरबजीत सिंह, अमित चौहान सहित शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर लता गुप्ता, प्रिंसिपल जितेंद्र शर्मा, प्रबंधक दीपक मल्होत्रा, तनु मल्होत्रा, स्कूल कर्मचारी मंजू के खिलाफ गैंगरेप और उसमें सम्मिलित होने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के साथ हुए गैंगरेप के सबूत और स्कूल प्रबंधन द्वारा गर्भपात कराने के अन्य साक्ष्यों को लेकर पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। हालांकि कानूनी प्रक्रिया के कुछ दिन बाद इस मामले में स्कूल की वार्डन आरोपी मंजू सरकारी गवाह बन गई थी।
उधर इस गैंगरेप कि 3 छात्रों को नाबालिक होने के चलते जुवेनाइल कोर्ट से राहत मिल गई,जबकि एक बालिक छात्र सर्वजीत सिंह के ऊपर गैंगरेप का मामला ऑक्सफोर्ड देहरादून में चल रहा है। सरबजीत को भी कानूनी प्रक्रिया के छह माह बाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके अलावा इसी दौरान शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर लता गुप्ता सहित चार लोगों को भी हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी।



Conclusion:उधर इस गैंगरेप कि 3 छात्रों को नाबालिक होने के चलते जुवेनाइल कोर्ट से राहत मिल गई,जबकि एक बालिक छात्र सर्वजीत सिंह के ऊपर गैंगरेप का मामला ऑक्सफोर्ड देहरादून में चल रहा है। सरबजीत को भी कानूनी प्रक्रिया के छह माह बाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके अलावा इसी दौरान शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर लता गुप्ता सहित चार लोगों को भी हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
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