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उत्तराखंड: इन शहरों नहीं बिकेंगे चाइनीज पटाखें, सिर्फ दो घंटे मिलेगी आतिशबाजी की छूट - दो घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते आतिशबाजी

दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर शासन की तरफ से जो गाइड लाइन जारी की गई है, उनका पूरी तरह से पालन हो इसके लिए पुलिस और प्रशासन में योजना बनानी शुरू कर दी है. यदि कोई भी व्यक्ति इन गाइड लाइनों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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Published : Nov 11, 2020, 7:44 PM IST

देहरादून/हल्द्वानी/बेरीनाग: इस बार दीपावली पर प्रदूषण न बढ़े इसको लेकर कई राज्यों में पटाखों की बिक्री-खरीद और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं उत्तराखंड सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया है, लेकिन उसको लेकर कुछ गाइड लाइन जारी की है. जिसका शासनादेश बुधवार को जारी कर दिया गया है. आतिशबाजी के दौरान यदि कोई व्यक्ति इन गाइड लाइनों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

मुख्य सचिव ओमप्रकाश की तरफ से जो शासनदेशा जारी किया है उसके मुताबिक देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर के नगर सीमा क्षेत्रों में केवल ग्रीन क्रैकर्स ही बेचे जा सकते है. दीपावली के अलावा गुरू पर्व पर भी रात आठ बजे से रात 10 बजे (दो घंटे) तक ही पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया गया है, जबकि छठ पूजा पर सुबह 6:00 बजे से लेकर सुबह 8:00 बजे तक ही आतिशबाजी करने की छूट मिली है.

पढ़ें- पावनी ने शौक को बनाया कमाई का जरिया, घर पर बना रही हैं चॉकलेट

इन गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो इसके लिए देहरादून डीआईजी जोशी ने सभी थाना प्रभारियों को जरुरी दिशा-निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही वे सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखे, यदि कोई तय सीमा के बाद आतिशबाजी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सभी क्षेत्रधिकारी और थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए रात 10 बजे के बाद वे अपने क्षेत्र में भ्रमण करें. लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से आतिशबाजी नहीं करने की अपील करें.

हल्द्वानी: चाइनीज पटाखों की बिक्री पर बैंन

हल्द्वानी में भी चाइनीज पटाखों की बिक्री प्रतिबंध लगाया है. इसके अलावा शहर में चार जंगहों को चिन्हित किया गया है, जहां पर पटाखों को बेचा जा सकता है. इतना ही नहीं यदि कोई दुकानदार बिना बिना लाइसेंस के पटाखों बेचता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर पटाखे की बिक्री को लेकर विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से बैठक कर पटाखों की बिक्री स्थान चयनित किए गए हैं. हल्द्वानी शहर में रामलीला ग्राउंड, ऊंचा पुल, गौलापार खेड़ा और शीश महल को चिन्हिंत किया गया है. हल्द्वानी में 14 थोक पटाखे विक्रेता हैं जिनमें केवल 5 थोक विक्रेताओं को लाइसेंस दिया गया है.

Uttarakhand
बैठक करते हुए एसडीएम बेरीनाग.

पढ़ें- त्योहारी सीजन में पुलिस के सामने कई चुनौतियां, SSP ने दिए ये निर्देश

इसके अलावा नैनीताल शहर में फ्लैट मैदान में पटाखे की स्टाल लगाई जाएगी. जबकि रामनगर में दो स्थानों को चिन्हिंत किया गया है. वहीं कालाढूंगी और लाल कुआं में एक-एक स्थान का चयन किया गया है. कोविड-19 के मद्देनजर पिछले साल की तुलना में इस साल पटाखों की दुकान लगाने की संख्या को आधी की जाएगी. दुकान की दूरी 3 मीटर से अधिक होनी चाहिए. इसके अलावा टीन सेट के अंदर पटाखे की दुकान लगाना अनिवार्य होगा. पटाखों की बिक्री के लिए जिन स्थानों को चिन्हिंत किया गया है वहां पर अग्निशमन विभाग गाड़ी तैनात रहेंगी.

बेरीनाग: एसडीएम ने की बैठक

दीपावली को लेकर एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने व्यापार संघ, पुलिस और नगर पंचायत के अधिकारियों व पदाधिकारियों को साथ बैठक की. इस दौरान एसडीएम सिंह ने कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी का कोई समान बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जाएगी. लाइसेंस वाली दुकानें रामलीला मैदान और जीआईसी मैदान में लगेगी. इस दौरान दुकान स्वामियों को सुरक्षा के उपरण भी रखना अनिवार्य होगा. पटाखों पर किसी भी धर्म के भगवान की फोटो या कोई धार्मिक फोटो नहीं लगी होनी चाहिए. जुआ खेलने और अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया जायेगा. जिसके लिए टीमों का भी गठन किया गया है.

थानाध्यक्ष सुशील जोशी ने बताया कि धनतेरस पर बाजार में सभी वाहन की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी. किसी भी वाहन को बाजार में खड़ा नहीं होने दिया जायेगा. लम्बी दूरी से आने वाले वाहनों कोल बाइपास के भेजा जाएगा. सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी.

देहरादून/हल्द्वानी/बेरीनाग: इस बार दीपावली पर प्रदूषण न बढ़े इसको लेकर कई राज्यों में पटाखों की बिक्री-खरीद और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं उत्तराखंड सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया है, लेकिन उसको लेकर कुछ गाइड लाइन जारी की है. जिसका शासनादेश बुधवार को जारी कर दिया गया है. आतिशबाजी के दौरान यदि कोई व्यक्ति इन गाइड लाइनों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

मुख्य सचिव ओमप्रकाश की तरफ से जो शासनदेशा जारी किया है उसके मुताबिक देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर के नगर सीमा क्षेत्रों में केवल ग्रीन क्रैकर्स ही बेचे जा सकते है. दीपावली के अलावा गुरू पर्व पर भी रात आठ बजे से रात 10 बजे (दो घंटे) तक ही पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया गया है, जबकि छठ पूजा पर सुबह 6:00 बजे से लेकर सुबह 8:00 बजे तक ही आतिशबाजी करने की छूट मिली है.

पढ़ें- पावनी ने शौक को बनाया कमाई का जरिया, घर पर बना रही हैं चॉकलेट

इन गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो इसके लिए देहरादून डीआईजी जोशी ने सभी थाना प्रभारियों को जरुरी दिशा-निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही वे सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखे, यदि कोई तय सीमा के बाद आतिशबाजी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सभी क्षेत्रधिकारी और थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए रात 10 बजे के बाद वे अपने क्षेत्र में भ्रमण करें. लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से आतिशबाजी नहीं करने की अपील करें.

हल्द्वानी: चाइनीज पटाखों की बिक्री पर बैंन

हल्द्वानी में भी चाइनीज पटाखों की बिक्री प्रतिबंध लगाया है. इसके अलावा शहर में चार जंगहों को चिन्हित किया गया है, जहां पर पटाखों को बेचा जा सकता है. इतना ही नहीं यदि कोई दुकानदार बिना बिना लाइसेंस के पटाखों बेचता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर पटाखे की बिक्री को लेकर विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से बैठक कर पटाखों की बिक्री स्थान चयनित किए गए हैं. हल्द्वानी शहर में रामलीला ग्राउंड, ऊंचा पुल, गौलापार खेड़ा और शीश महल को चिन्हिंत किया गया है. हल्द्वानी में 14 थोक पटाखे विक्रेता हैं जिनमें केवल 5 थोक विक्रेताओं को लाइसेंस दिया गया है.

Uttarakhand
बैठक करते हुए एसडीएम बेरीनाग.

पढ़ें- त्योहारी सीजन में पुलिस के सामने कई चुनौतियां, SSP ने दिए ये निर्देश

इसके अलावा नैनीताल शहर में फ्लैट मैदान में पटाखे की स्टाल लगाई जाएगी. जबकि रामनगर में दो स्थानों को चिन्हिंत किया गया है. वहीं कालाढूंगी और लाल कुआं में एक-एक स्थान का चयन किया गया है. कोविड-19 के मद्देनजर पिछले साल की तुलना में इस साल पटाखों की दुकान लगाने की संख्या को आधी की जाएगी. दुकान की दूरी 3 मीटर से अधिक होनी चाहिए. इसके अलावा टीन सेट के अंदर पटाखे की दुकान लगाना अनिवार्य होगा. पटाखों की बिक्री के लिए जिन स्थानों को चिन्हिंत किया गया है वहां पर अग्निशमन विभाग गाड़ी तैनात रहेंगी.

बेरीनाग: एसडीएम ने की बैठक

दीपावली को लेकर एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने व्यापार संघ, पुलिस और नगर पंचायत के अधिकारियों व पदाधिकारियों को साथ बैठक की. इस दौरान एसडीएम सिंह ने कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी का कोई समान बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जाएगी. लाइसेंस वाली दुकानें रामलीला मैदान और जीआईसी मैदान में लगेगी. इस दौरान दुकान स्वामियों को सुरक्षा के उपरण भी रखना अनिवार्य होगा. पटाखों पर किसी भी धर्म के भगवान की फोटो या कोई धार्मिक फोटो नहीं लगी होनी चाहिए. जुआ खेलने और अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया जायेगा. जिसके लिए टीमों का भी गठन किया गया है.

थानाध्यक्ष सुशील जोशी ने बताया कि धनतेरस पर बाजार में सभी वाहन की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी. किसी भी वाहन को बाजार में खड़ा नहीं होने दिया जायेगा. लम्बी दूरी से आने वाले वाहनों कोल बाइपास के भेजा जाएगा. सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी.

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