देहरादून: उत्तराखंड परिवहन निगम ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है. यदि अब कोई कर्मचारी किसी भी तरह का घपला करता है तो उसके खिलाफ सख्य कार्रवाई की जाएगी. त्योहारी सीजन में जिसके तहत बस में 3 यात्रियों से अधिक बेटिकट यात्री पकड़े जाने पर नियमित परिचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. वहीं संविदा और विशेष श्रेणी के चालक और परिचालक को ऐसा करने पर सीधे बर्खास्त कर दिया जाएगा. यह नियम सोमवार से लागू हो गए हैं.
कोरोना की वजह से इस बार उत्तराखंड परिवहन निगम को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है. हालांकि त्योहारों में बसों की संख्या बढ़ाकर निगर इस घाटे को काफी हद तक कम करने की कोशिश में लगा हुआ है. अक्सर देखने में आता है कि त्योहारों के सीजन में बिना टिकट सफर करने के मामले सामने आते रहते हैं. उन्हीं मामलों को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम इस बार सख्त हो गया है. लिहाजा परिवहन निगम में बसों की चेकिंग के लिए 8 घंटे की शिफ्ट में 24 घंटे चेकिंग की व्यवस्था की है.
बेटिकट पर बनाये गए है सख्त नियम
- तीन बेटिकट जिनकी राशि 250 रुपए तक होगी तो परिचालक का डिपो बदला जाएगा और परिचालक से किराए की राशि का दस गुना वसूला जाएगा.
- यदि राशि 250 रुपये से अधिक है तो परिचालक के तमाम देय जब्त कर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा.
- यदि यात्री ने टिकट नहीं लिया है और ऐसे यात्रियों की संख्या एक है तो प्रवर्तन टीम यात्री से किराया लेकर परिचालक की जांच करेगी. जांच के बाद परिचालक पर फैसला लिया जाएगा. यह शर्त वोल्वो, एसी व हाईटेक बसों में लागू नहीं होगी.
- तीन से अधिक यात्री बेटिकट पर परिचालक के समस्त देय जब्त कर उससे दस गुना जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही नौकरी से बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
- यदि सीटों की क्षमता से अधिक यात्री बस में हैं और उसमें तीन यात्री बेटिकट हैं तो ऐसे मामलों में जांच के बाद परिचालक पर कार्रवाई की जाएगी.
- यदि एक कैलेंडर वर्ष में परिचालक दूसरी बार बेटिकट पकड़ा जाता है और दोनों बार के यात्रियों की संख्या मिलाकर तीन से ऊपर है तो उसकी सेवा समाप्त कर उससे दस गुना जुर्माना वसूला जाएगा.
- बस में 500 किग्रा माल बिना बुक किए पकड़े जाने पर परिचालक से किराए का दस गुना जुर्माना वसूला जाएगा.
- 500 किग्रा से अधिक माल बगैर टिकट पकड़े जाने पर चालक-परिचालक के समस्त देय जब्त करने, दस गुना जुर्माना व उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई.
- सामान बुक करने में नगों की संख्या में हेराफेरी पकड़े जाने पर जांच के बाद कार्रवाई होगी.
- चेकिंग में बस न रोकने 'नॉन स्टॉप' पर चालक की सभी राशि जब्त कर उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन कार्रवाई दो टीमों की रिपोर्ट पर होगी.
- अनुबंधित वोल्वो, एसी व सामान्य बसों के चालकों द्वारा चेकिंग में बस नहीं रोकने पर बस ऑपरेटर के बिल में दस हजार रुपये की कटौती की जाएगी. दोबारा यही अपराध होने पर अनुबंध खत्म किया जाएगा.
- तय मार्ग के बजाए मनमर्जी के रूट पर चलने, बाइपास या अन्य मार्ग पर बस संचालन पर चालक पर ढाई हजार रुपये जुर्माना लगेगा. दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच हजार व तीसरी बार पकड़े जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी.
- बसों में लोड फैक्टर कम होने पर परिचालक पर चार बार तक जुर्माना जबकि पांचवी बार बर्खास्तगी का नियम.
- ऑनलाइन बुकिंग यात्री को छोड़कर समय से पहले बस चलाने पर नियमित चालक-परिचालक का तबादला कर दिया जाएगा. संविदा व विशेष श्रेणी चालक व परिचालक की सेवा खत्म की जाएगी.